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बेंगलुरु भगदड़ मामला: कोर्ट का सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब देने का आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार (10 जून) को बेंगलुरु भगदड़ मामले में राज्य सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें 4 जून को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई थी और 11 लोगों की मौत हो गई थी।

महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया है और एक महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने जवाब सार्वजनिक रूप से दाखिल करने से इनकार करते हुए पूर्वाग्रह की आशंका जताई। कोर्ट ने उन्हें गुरुवार (12 जून) तक सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

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