सीनियर एडवोकेट अहमदी: दो पहलू- धारा 107-... ... कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में जोरदार बहस; SC बोला-बिना बड़ी वजह के दखल नहीं दे सकते, कल भी होगी सुनवाई

सीनियर एडवोकेट अहमदी: दो पहलू- धारा 107- निष्क्रांत संपत्तियां धारा 107 के आधार पर बाहर हैं, अगर मैं निष्क्रांत की किसी घोषणा को चुनौती देना चाहता हूं, तो यह सीमा अधिनियम द्वारा प्रभावित होगी।
अहमदी: एस3(डी)- संदर्भ के अनुसार इतिहास की व्याख्या की गई है, 1904 और 1954 में प्राचीन मस्जिद सहित विभिन्न संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है- सभी को मिटा दिया गया है
अहमदी: अनुच्छेद 15 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक विशेष समुदाय को ही निशाना बनाता है
अहमदी: अंतरिम आदेश के माध्यम से, उपासना अधिनियम के तहत मुकदमों को रोक दिया गया है, लेकिन इसे फिर से शुरू किया जाएगा
अहमदी: आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं? क्या कोई मुझसे पूछ सकता है कि क्या मैं दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ता हूँ?
अहमदी: धारा 3(डी) के लिए पूर्ण स्थगन की आवश्यकता है न्यायालय कल सुनवाई जारी रखेगा।
