कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR के आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज की मान्यता लेने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया, जिसमें भोपाल कमिश्नर को तीन दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी पाया कि मसूद ने अपने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था। इसके चलते, कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।


 

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