तिहाड़ जेल परिसर से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की... ... दिल्ली-एनसीआर की लेटेस्ट ब्रेकिंग ख़बरें 'एक नजर' में पढ़ें

तिहाड़ जेल परिसर से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत ने पाया कि इस मुद्दे पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें दूरी और जेल नियमों के पालन से संबंधित आंकड़े शामिल हैं, और याचिका में सबूतों की कमी को भी उजागर किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर उल्लंघनों को दर्शाने वाले आंकड़े मौजूद हैं, तो याचिका को मंजूरी मिल सकती है।


WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story