प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड: दोषी की समय से पहले रिहाई पर हाई कोर्ट का SRB को निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड मामले में दोषी पाए गए संतोष कुमार सिंह की सजा पर संटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) के फैसले को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले को एक बार फिर से SRB को भेज दिया है। कोर्ट का मानना है कि दोषी में सुधार की संभावना नजर आ रही है। दोषी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी होना चाहिए। बता दें कि SRB ने वर्ष 1996 में कानून की छात्रा प्रियदर्शिनी मट्टू के बलात्कार और हत्या के दोषी संतोष कुमार सिंह को समय से पहले रिहा करने से इनकार कर दिया था। दोषी संतोष कुमार सिंह उम्रकैद की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 14 मई को सुरक्षित रखे गए फैसले पर यह आदेश सुनाया है।

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