ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, दिशा निर्देश जारी करेगा कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस त्रासदी के कारणों को समझना चाहता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दिशा-निर्देश तय करेगा।

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