Bank Employee: बैंक के कर्मचारी नहीं कर रहे आपका काम? जानिए कहां कर सकते हैं इसकी शिकायत

बैंक कर्मचारियों से जुड़ी शिकायत करने की प्रोसेस।
Bank Employee Complaint: बैंक से जुड़ाव हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहता है। कई बार बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार परेशान करने वाला होता है। अगर बैंक के कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनते, या समय पर सही जवाब नहीं देते, तो ये परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक अपने अधिकारों को जाने और इस तरह की लापरवाही या बदसलूकी की शिकायत सही जगह दर्ज कराएं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंकिंग लोकपाल जैसी संस्थाएं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ही बनी हैं, जो आपकी समस्या को गंभीरता से लेती हैं। आइए जानते हैं कि बैंक से जुड़ी किसी भी शिकायत को कैसे और कहां दर्ज किया जा सकता है।
सबसे पहले बैंक में दर्ज कराएं शिकायत
आपके काम को लेकर अगर बैंक कर्मचारी लापरवाही है तो शिकायत के लिए पहला कदम होता है बैंक के ब्रांच मैनेजर से संपर्क करना। आप लिखित शिकायत एक आवेदन पत्र या ईमेल के माध्यम से दें और उसकी रिसीविंग रखें। बैंक को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है।
बैंकिंग लोकपाल से करें शिकायत
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत कस्टमर्स अपनी शिकायत पर बिना कोर्ट-कचहरी के न्याय पा सकते हैं। यह योजना सभी सरकारी, निजी, ग्रामीण और सहकारी बैंकों पर लागू होती है।
शिकायत कहां करें?
वेबसाइट: https://cms.rbi.org.in
ईमेल: crpc@rbi.org.in
डाक द्वारा: नजदीकी RBI लोकपाल कार्यालय में
कब करें?
- जब बैंक ने 30 दिन में कोई उत्तर नहीं दिया हो
- बैंक का उत्तर संतोषजनक न हो
- बैंक ने गलत चार्ज, दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी या देरी की हो
रिजर्व बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करें शिकायत
आप आरबीआई के कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी शिकायत के लिए ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आप स्टेप बाय स्टेप शिकायत फॉर्म भर सकते हैं, दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
कोर्ट या कंज्यूमर फोरम का विकल्प भी है
अगर बैंकिंग लोकपाल से भी समाधान नहीं मिलता, तो आप उपभोक्ता न्यायालय या सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं। हालांकि इसमें समय और खर्च थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन बड़ा न्यायिक समाधान मिल सकता है।
