RBI Action: रिजर्व बैंक का बड़ा एक्शन, बैंक पर नियमों के उल्लंघन पर ठोका 91 लाख का जुर्माना

RBI Action On HDFC
RBI Action On HDFC: मुम्बई स्थित निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 91 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बैंक द्वारा कई अहम नियमों- खासकर केवायसी और अन्य नियामकीय गाइडलाइन का सही तरीके से पालन न करने पर की।
RBI ने अपने बयान में कहा कि बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया और इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेज़, आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और कोड ऑफ कंडक्ट तथा KYC गाइडलाइंस को लेकर नियमों का सही पालन नहीं किया।
क्या है मामला?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक की मार्च 31, 2024 की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक विस्तृत निरीक्षण किया। इस जांच में कई कमियां सामने आईं। RBI ने कहा, 'बैंक ने एक ही तरह के लोन कैटेगरी में अलग-अलग बेंचमार्क अपनाए, जिससे नियामकीय पारदर्शिता प्रभावित होती है।'
सबसे बड़ी बात, बैंक ने कुछ ग्राहकों की KYC जांच का काम अपने आउटसोर्सिंग एजेंट्स को सौंप दिया, जो नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, बैंक की एक पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ऐसा कारोबार कर रही थी, जो BR Act की धारा 6 के तहत अनुमत नहीं है।
पहले भी हुई थी एचडीएफसी पर कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब एचडीएफसी बैंक पर RBI की सख्ती हुई है। इससे पहले 2020 में बैंक को नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि उसके आईटी सिस्टम में गंभीर कमियां पाई गई थीं। यह पाबंदी एक साल से भी ज्यादा समय तक रही, जिसके बाद सुधार दिखने पर RBI ने यह प्रतिबंध हटाया।
देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने वाले ग्राहकों के साथ HDFC Bank अभी भी देश का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता है।
RBI ने क्या कहा?
RBI ने साफ किया कि यह जुर्माना केवल नियमों के अनुपालन में कमियों के लिए लगाया गया है। इसका असर बैंक और ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन, समझौते या अनुबंध की वैधता पर नहीं पड़ेगा। बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन RBI इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए यह दंडात्मक कार्रवाई की गई। एचडीएफसी के लिए यह जुर्माना एक और चेतावनी की तरह है कि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी या लापरवाही भारी पड़ सकती है।
(प्रियंका कुमारी)
