काम की खबर: रेलवे के नए नियम - Emergency Quota और रिजर्वेशन चार्ट में बदलाव, जानें पूरा शेड्यूल

रेलवे ने Emergency Quota और रिजर्वेशन चार्ट बनाने के नियमों में बदलाव किया है।
Railway Emergency Quota New Rules: अगर आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही जरूरी खबर है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। भारतीय रेलवे ने आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) और रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 8 जुलाई से लागू भी हो चुके हैं। तो आइए इस नए नियम के बार में सबकुछ जानते हैं।
Emergency Quota में बड़ा बदलावा
रेलवे के नए नियम के अनुसार, रात 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए Emergency Quota का आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक जमा करना होगा। इसी तरह, दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए Emergency Quota का आवेदन करने का टाइम यात्रा से एक दिन पहले शाम 4 बजे तक जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
रिजर्वेशन चार्ट का भी समय बदला
रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का भी समय में बदलाव किया है। अब, सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन चार्ट यात्रा से एक दिन पहले रात 9 बजे तक तैयार कर दिया जाएगा। इसी तरह, दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे और रात 12:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।
इन बातों का रखें ध्यान
Emergency Quota से टिकट बुक करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही सही समय पर फॉर्म जमा कर दें। साथ ही ट्रेन चलने से पहले चार्ट जरूर चेक करें ताकि सीट कन्फर्मेशन की स्थिति स्पष्ट हो। अधिक जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट www.irctc.co.in या अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर संपर्क करें।
