PAN-आधार डेडलाइन: पैन से आधार नहीं किया लिंक तो 1 जनवरी से हो जाएगा बंद, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

PAN To Be Deactivated  If Not Linked With Aadhaar card
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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लें

PAN-Aadhaar Linking Deadline: सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। 1 जनवरी 2026 से जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, वे निष्क्रिय हो जाएंगे। आप ऑनलाइन लिंक करने का तरीका जान लें।

PAN-Aadhaar Linking Deadline: अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वे इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएंगे। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को इसकी आखिरी तारीख घोषित किया है।

इसका मतलब है कि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया, तो आप बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग और अन्य वित्तीय कामों में इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को बाद में आधार वेरिफिकेशन के बाद पैन री-एक्टिवेट कराना होगा। सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी रोकने और पहचान दस्तावेजों को एकीकृत करने के लिए उठाया है।

इस बीच, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी आधार अपडेट प्रक्रिया को आसान बना दिया। 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट करने की पूरी सुविधा डिजिटल मोड में मिलेगी। यानी अब आपको नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए एनरोलमेंट सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी।

यूजर्स अब यह सब ऑनलाइन पोर्टल से कर सकेंगे, जहां वे पैन, पासपोर्ट या राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड कर पाएंगे। ये डॉक्यूमेंट यूआईएडीआई के आंतरिक सिस्टम से ऑटो वेरिफाई होंगे, जिससे प्रक्रिया और आसान बन जाएगी। हालांकि, यूआईडीएआई ने कुछ सेवाओं के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव भी किए हैं, इसलिए यूजर्स को पहले से जानकारी रखना जरूरी है।

अब बात करते हैं पैन-आधार लिंकिंग के आसान ऑनलाइन प्रोसेस की, जानें कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसे पूरा कर सकते।

स्टेप 1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें। आप लॉग इन करके भी इसे अपनी प्रोफ़ाइल में पा सकते हैं- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/how-to-link-aadhaar

स्टेप 2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना पैन नंबर दर्ज करें, उसे कंफर्म करें और ओटीपी हासिल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। आगे बढ़ने के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेट करें।

स्टेप 4: आपको ई-पे टैक्स पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

स्टेप 5: टैक्स असेसमेंट ईयर चुनें और भुगतान का प्रकार- अन्य प्राप्तियां (500) चुनें। राशि खुद दिखने लगेंगी। जारी रखें पर क्लिक करें और अपना भुगतान तरीका चुनें।

स्टेप 6: भुगतान पूरा करने के बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल पर वापस जाएं और भुगतान विवरण का उपयोग करके अपने आधार को पैन से लिंक करें।

यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो आखिरी वक्त का इंतजार न करें क्योंकि 1 जनवरी 2026 के बाद बिना लिंक वाला पैन बेकार हो जाएगा।

(प्रियंका कुमारी)

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