PAN Aadhaar Link: नए साल से पहले जरूर लिंक करा लें पैन-आधार, नहीं तो रूक जाएंगे ये जरूरी काम, जानें डेडलाइन

PAN Aadhaar Linking Deadline 2025
PAN Aadhaar Linking Deadline 2025: आपने अगर अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। नए साल के जश्न से पहले यह काम पूरा करना जरूरी है, क्योंकि आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस समय सीमा के बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से, लिंक न होने वाले पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका असर सीधे आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों, बैंकिंग लेनदेन और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया था, उनके लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है। अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल, देरी से लिंक कराने पर 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी पैन-आधार को जोड़ा जा सकता है। हालांकि, 31 दिसंबर के बाद यह विकल्प भी सीमित हो सकता है और पैन के निष्क्रिय होने से परेशानियां और बढ़ जाएंगी।
पैन कार्ड बंद होने से आपको होगी परेशानी
निष्क्रिय पैन कार्ड का असर सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से काफी गंभीर होता है। पैन बंद होते ही आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और न ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। 50,000 रुपये से ज्यादा की नकद जमा और बड़े बैंकिंग लेनदेन में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश प्लेटफॉर्म आपकी सेवाएं रोक सकते हैं, जिससे आपका निवेश प्रभावित होने का खतरा रहेगा। टैक्स से जुड़े मामलों में भी मुश्किलें कम नहीं होंगी। निष्क्रिय पैन के साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और अगर गलती से फाइल कर भी देते हैं, तो विभाग उसे अमान्य मान सकता है। इतना ही नहीं, आपको सामान्य से ज्यादा दर पर टीडीएस या टीसीएस देना पड़ सकता है। आपके द्वारा चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट फॉर्म 26एएस में दिखाई नहीं देगा, जिससे रिफंड पाने की प्रक्रिया भी अटक सकती है। टीडीएस सर्टिफिकेट हासिल करने में भी परेशानी आ सकती है।
परेशानी से बचना है तो जल्द कराएं अपडेट
पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है। इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लिंक आधार विकल्प चुनना होता है। पहले 1,000 रुपये का जुर्माना ऑनलाइन जमा करना होगा और भुगतान सत्यापन के बाद दोबारा पोर्टल पर जाकर पैन और आधार की जानकारी दर्ज करनी होगी। ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण एक जैसे हों, ताकि लिंकिंग में कोई अड़चन न आए। कुल मिलाकर, अगर आप 2026 की शुरुआत बिना किसी वित्तीय परेशानी के करना चाहते हैं, तो पैन-आधार लिंकिंग को टालना भारी पड़ सकता है। बेहतर यही है कि आखिरी समय का इंतजार किए बिना इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि नए साल में बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े सभी काम बिना रुकावट चलते रहें।
रिपोर्ट: एपी सिंह।
