GST 2.0: जीएसटी 2.0 लागू, क्या सस्ता और क्या महंगा होगा? नोट कर लें पूरी लिस्ट

जीएसटी में हुए सुधार के बाद क्या सस्ता और महंगा होगा, जान लें
GST 2.0: जीएसटी काउंसिल ने बुधवार रात वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में व्यापक बदलाव को मंज़ूरी दे दी। इससे रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर कर की दरों में कमी आई है। इन वस्तुओं में हेयर ऑयल, कॉर्न फ्लेक्स, टेलीविज़न और पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं। जीएसटी परिषद ने दरों में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत कर की दरें 5% और 18% तक सीमित कर दी गई हैं, जो 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से अमल में आ जाएंगी।
सरकार घरेलू खर्च को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैरिफ के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए लगभग सभी व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं पर कर दरों में कटौती करेगी। जीएसटी काउंसिल की एक दिन चली मैराथन बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और किसी भी राज्य के साथ कोई असहमति नहीं है।
4 के बजाय अब जीएसटी में 2 स्लैब
पैनल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को मौजूदा चार स्लैब - 5%, 12%, 18% और 28%, से सरल करके दो दरों- 5% और 18%, में बदलने को मंज़ूरी दे दी है। महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष स्लैब का प्रस्ताव है। आम आदमी की वस्तुओं के लिए संशोधित दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। इससे क्या-क्या सस्ता होगा इसकी पूरी लिस्ट जान लीजिए।
आम आदमी के लिए क्या सस्ता हो जाएगा
- टूथ पाउडर
- मोमबत्तियाँ, टैपर, सुरक्षा माचिस
- दूध पिलाने की बोतलें, दूध पिलाने की बोतलों के निप्पल
- कपास और जूट के हैंड बैग और शॉपिंग बैग
- लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर
- छाते और धूप छाते (वॉकिंग-स्टिक छाते, गार्डन छाते और इसी तरह के छाते सहित)
- टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान और शौचालय का सामान
- चीनी मिट्टी या चीन से बना और चीनी मिट्टी या चीन से बना नहीं
- सिलाई सुई
- लोहे या स्टील के केरोसिन बर्नर, केरोसिन स्टोव और लकड़ी जलाने वाले स्टोव
- लोहे और स्टील की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान और तांबे के बर्तन
- पीतल के केरोसिन प्रेशर स्टोव, एल्युमीनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू सामान
- सिलाई मशीनें, सिलाई मशीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए फर्नीचर
- सिलाई मशीनें, सिलाई मशीनों की सुइयां और पुर्जे और सहायक उपकरण
- साइकिलें और अन्य साइकिलें (डिलीवरी ट्राइसाइकिल सहित), जो मोटर चालित नहीं हैं और उनके पुर्जे,
- पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बने फर्नीचर
- शिशुओं के लिए नैपकिन और नैपकिन लाइनर, क्लिनिकल डायपर, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
- हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव लोशन,
- टॉयलेट सोप (औद्योगिक साबुन के अलावा) बार, केक, मोल्डेड टुकड़ों या आकृतियों के रूप में,
- डेंटल-प्लेट ब्रश सहित टूथब्रश
इन खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा:
- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, छेना या पनीर,
- पहले से पैक और लेबल वाला
- पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी
- पराठा, परोटा और अन्य भारतीय रोटियाँ
- जबकि इन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किन आयटम्स पर किया गया
- गाढ़ा दूध
- मक्खन और अन्य वसा (जैसे घी, मक्खन तेल, आदि) और दूध से प्राप्त तेल; डेयरी स्प्रेड
- पनीर
- ब्राजील नट्स, सूखे, चाहे छिलके सहित या बिना छिलके सहित
- बादाम, हेज़लनट या फ़िल्बर्ट, चेस्टनट, पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स
- पाइन नट्स, खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे हुए, सूखे आमों को छोड़कर) और मैंगोस्टीन
- खट्टे फल, जैसे संतरे, मैंडरिन (कीनू और सत्सुमा सहित); क्लेमेंटाइन, विल्किंग और इसी तरह के खट्टे संकर, अंगूर, जिसमें पोमेलो शामिल हैं,
- नींबू (साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोनम) और नीबू (साइट्रस ऑरेंटिफोलिया, साइट्रस लैटिफोलिया)
क्या महंगा होगा?
इन आयटम्स पर जीएसटी रेट को 28 से बढ़ाकर 40 फीसदी किया गया
- पान मसाला
- सभी उत्पाद [एरिएटेट वाटर ड्रिंक्स], जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वाद हो
- कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
- फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय पदार्थ या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय पदार्थ
- सिगार, सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बने उत्पाद, जिनमें तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू हो, जिन्हें बिना जलाए सांस के जरिए अंदर लिया जाता हो
- मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन, जो मुख्य रूप से लोगों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें स्टेशन वैगन और रेसिंग कारें शामिल हैं।
- 1200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता या 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाली कार
- 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें
- स्मोकिंग पाइप(पाइप बाउल सहित) और सिगार या सिगरेट होल्डर, और उसके हिस्से अन्य गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों पर कर की दर 18% से बढ़ाकर 40% कर दी जाएगी
(प्रियंका कुमारी)
