Ticket Cancel: कंपनी की तरफ से फ्लाइट कैंसिल होने पर रिफंड मिलेगा या नहीं, जानिए आपके पैसे का क्या होगा?

Ticket Cancel: आजकल हवाई यात्रा करना आम बात हो गई है, लेकिन कभी-कभी खराब मौसम, तकनीकी खराबी या एयरलाइन की आंतरिक समस्याओं के चलते फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्या यात्री को उसका टिकट का पैसा वापस मिलेगा? बहुत से लोग इस स्थिति में उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिफंड की प्रक्रिया और अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं होती।
भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं। अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन की गलती या उसकी योजना के तहत कैंसिल होती है, तो यात्री को पूरा रिफंड पाने का हक होता है। इसके साथ ही, कुछ मामलों में एयरलाइन यात्रियों को विकल्प स्वरूप अगली फ्लाइट की सुविधा भी देती है, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के।
फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में रिफंड से जुड़ी मुख्य बातें
एयरलाइन की गलती होने पर पूरा रिफंड:
अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन द्वारा कैंसिल की जाती है और आप उस विकल्प को स्वीकार नहीं करते जो उन्होंने दिया है (जैसे अगली फ्लाइट), तो आपको टिकट का पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए। DGCA के अनुसार, यह रिफंड सात कार्य दिवसों के भीतर मिल जाना चाहिए।
ऑनलाइन बुकिंग का पैसा ऑनलाइन वापस:
यदि आपने टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक किया है (जैसे वेबसाइट, ऐप या एजेंट के जरिए), तो रिफंड भी उसी माध्यम से आपके खाते में वापस आएगा।
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चार्ज काटने का नियम नहीं लागू:
यदि फ्लाइट कैंसिल एयरलाइन की गलती से हुई है, तो रिफंड में से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं काटा जाना चाहिए। हालांकि, यदि आपने खुद टिकट कैंसिल किया है, तो एयरलाइन की पॉलिसी के अनुसार चार्ज लग सकते हैं।
ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुकिंग:
अगर आपने टिकट ट्रैवल एजेंट से बुक कराया है, तो रिफंड के लिए आपको एजेंट से संपर्क करना होगा। एजेंट आपको एयरलाइन से रिफंड प्राप्त करके देगा।
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SMS या कॉल से जानकारी:
एयरलाइन को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे फ्लाइट कैंसिल की सूचना कम से कम 24 घंटे पहले यात्रियों को दे दें, ताकि वे अपनी यात्रा को पुनः प्लान कर सकें।
अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो घबराएं नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को समझें। हर यात्री को यह जानने का अधिकार है कि उसे कब और कैसे रिफंड मिलेगा। एयरलाइनों को DGCA के नियमों का पालन करना ही होता है, और यात्री यदि चाहें तो रिफंड प्रक्रिया में हो रही देरी की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसलिए अगली बार फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो पहले नियम जानें और फिर अपने हक की मांग करें।
(कीर्ति)