PF Account Transfer: अब नौकरी बदलने पर झटपट पीएफ अकाउंट हो जाएगा ट्रांसफर, EPFO ने बदले 2 नियम

PF Account Transfer rule changed: अब नौकरी बदलने पर अपने Provident Fund (PF) को एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। EPFO ने PF ट्रांसफर प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब ज्यादातर मामलों में PF ट्रांसफर के लिए नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
EPFO ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,'PF ट्रांसफर को और सरल बनाने के लिए Destination Office से मंजूरी की शर्त हटाते हुए 'Revamped Form-13' सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है।'
अब तक PF ट्रांसफर में दो ऑफिस जुड़े होते थे —
Source Office (जहां से PF ट्रांसफर होता है)
Destination Office (जहां PF अमाउंट जमा होता है)
अब नया प्रोसेस यह पक्का करेगा कि जैसे ही Source Office ट्रांसफर क्लेम को मंजूरी देगा, PF अपने आप वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे EPFO मेंबर्स का काम काफी आसान हो जाएगा। 90 हजार करोड़ रुपये हर साल ट्रांसफर किए जाते हैं, और 1.25 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। यह बदलाव ‘Ease of Living’ को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है।
EPFO ने इस सॉफ्टवेयर में PF अमाउंट के टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल हिस्से का भी अलग बंटवारा करने की सुविधा दी है। इससे टैक्स (TDS) का सही कैलुलेशन करना आसान होगा।
बिना आधार कार्ड UAN जेनरेट कर सकेंगे
इसके अलावा, अब बिना आधार के भी नया UAN जनरेट करने की सुविधा दी गई है। पुराने डाटा और Member ID के आधार पर Bulk में UAN बनाए जा सकेंगे। हालांकि, सुरक्षा के लिए ये नए UAN तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक आधार सीडिंग नहीं हो जाती।
EPFO के अनुसार,'ये सारे कदम मेंबर्स के लिए सेवाओं में सुधार लाएंगे और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को खत्म करने में मदद करेंगे।'
नए सिस्टम से ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट भी तेज होगा और क्लेम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और मजबूत बनेगी। सरकार की यह पहल उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो नौकरी बदलने के बाद PF ट्रांसफर में देरी या परेशानियों का सामना करते थे। अब बिना झंझट के पैसा तुरंत नए अकाउंट में पहुंचेगा।
(प्रियंका)