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National Pension System: एनपीएस के तहत दो तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। पहला टियर 1 अकाउंट, जबकि दूसरा टियर 2 अकाउंट है। टियर 2 एक सेविंग्स अकाउंट है, जिसे खोलना अनिवार्य नहीं है और इससे पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं है।

National Pension System: रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने के लिए लंबी अवधि की वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। इसमें लिक्विडिटी एक बड़ी समस्या है। ईपीएफ, पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद करते हैं, लेकिन इनमें लिक्विडिटी की समस्या होती है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में इनसे पैसे निकालने की अनुमति होती है। आइए जानते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में निर्धारित समय से पहले पैसे निकालने के प्रावधान के बारे में।

टियर 1 अकाउंट से विड्रॉल की अनुमति
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं। पहला टियर 1 अकाउंट है, जबकि दूसरा टियर 2 अकाउंट है। टियर 2 एक सेविंग्स अकाउंट है, जिसे खोलना अनिवार्य नहीं है और इसमें से पैसे निकालने पर कोई रोक नहीं है। टियर 1 मुख्य अकाउंट है, इसलिए इस अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इस खाते से रिटायरमेंट से पहले कुछ स्पेशल कंडीशन में पैसे निकालने की परमिशन है।

3 साल पूरे होने के बाद विड्रॉल की इजाजत
एनपीएस में शामिल कोई खाताधारक तीन साल पूरे होने के बाद टियर 1 अकाउंट से कंट्रीब्यूशन का 25 फीसदी फंड विड्रॉल कर सकता है। यानी कि 3 साल के बाद सिर्फ वह पैसे निकाले जा सकते हैं, जो आपने निवेश किए हैं। निवेश पर मिले रिटर्न का पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह, यदि आपके अकाउंट में एंप्लॉयर भी योगदान करता है, तो एंप्लॉयर का योगदान आप नहीं निकाल सकते।

इन स्थितियों में होगा विड्रॉल
तीन साल के बाद पैसा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाला जा सकता है। इनमें बीमारी का इलाज, दिव्यांगता, बच्चों की शिक्षा या शादी, प्रॉपर्टी खरीदने और नए वेंचर की शुरुआत शामिल हैं। पूरी निवेश अवधि में अधिकतम तीन बार पैसे निकालने की अनुमति है।

60 साल से पहले भी निकाल सकते हैं पूरा पैसा 
एनपीएस से अपना पूरा पैसा 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, आप पांच साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन, अगर आपने 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एनपीएस में निवेश शुरू किया है, तो आप तीन साल बाद पैसे निकाल सकते हैं।

सिर्फ 20% एकमुश्त निकासी की अनुमति
तय समय से पहले पैसे निकालने की स्थिति में आप फंड का केवल 20% पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी 80% पैसे का उपयोग आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। हालांकि, यदि आपके फंड में कुल जमा पैसा 2.5 लाख रुपये से कम है, तो आपको पूरा पैसा एकमुश्त निकालने की अनुमति होगी।

इस उम्र में सारा पैसे निकालने की अनुमति
अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, तो पूरे पैसे निकालने की अनुमति होगी। आप 60% पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं, जो टैक्स-फ्री होगा। बाकी 40% पैसे का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। इससे मिलने वाली पेंशन पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपका फंड 5 लाख रुपए से कम है, तो पूरा पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं।

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