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मध्यप्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता यानी DA 14% बढ़ेगा। साथ ही संविदाकर्मियों का वेतन 8% बढ़ाने का प्रस्ताव है। 

7th pay commission latest news: मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स को खुशखबरी देने वाली है। मोहन यादव सरकार ने फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट (लेखानुदान) में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी DA में 7% से 8% तक की वृद्धि की तैयारी कर ली है। मार्च 2025 तक कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 14 फीसदी तक बढ़ाने को मंजूरी मिलनी बाकी है।

जिसके बाद DA 56% तक पहुंचेगा। साथ ही, संविदाकर्मियों का वेतन 8% बढ़ाने का प्रस्ताव है। दोनों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6 हजार करोड़ रु. के अ​तिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं।

अभी कर्मचारियों को केंद्र से 4% कम DA मिल रहा  
फिलहाल मध्यप्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 46% से 4% कम है। इस बढ़ोतरी की मंजूरी के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय से मंजूरी मिलना है। इसी बीच, 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से 4% वृद्धि का प्रस्ताव है, जिस पर केंद्र जल्द ही घोषणा करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव यानी अप्रैल से पहले इस भुगतान को पूरा कर लिया जाएगा। 

1 जुलाई 2023 से लंबित 4% DA का पेमेंट भी बाकी 
बता दें कि विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश में अक्टूबर में आचार संहिता प्रभावी हो गई थी, जिसके कारण 1 जुलाई 2023 से लंबित 4% डीए का भुगतान नहीं हो सका था। इससे सरकार पर हर महीने 160 करोड़ रु. का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। अगर इस बढ़े हुए DA के एरियर का भुगतान किया जाता है, तो इसका खर्च 1280 करोड़ रुपए होगा। फिलहाल इस राशि को वोट एंड अकाउंट में शामिल नहीं किया गया है। फरवरी में आने वाले लेखानुदान की आधारिक जानकारी 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच होने वाली आय पर आधारित है। जिसे 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए व्यय किया जाएगा।

2 अन्य फैसले: रिटायर्ड बिजली कर्मियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट
1)
डॉ. मोहन यादव सरकार में मंत्रियों और अफसरों के कार्यालयों व पेट्रोल पर 225 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खर्च का भी प्रावधान रखा गया है। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इस खर्च के 1874 करोड़ रुपए में से 10 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। 
2) हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 30 जून को रिटायर होने वाले बिजली कंपनी के चार कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा है कि 1 जुलाई को होने वाली वेतनवृद्धि का लाभ 30 जून को सेवानिवृत्त होने वालों को भी मिलना चाहिए और 3 महीने के भीतर पेंशन में सुधार के साथ पुन: पीपीओ जारी किया जाए।

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