Aviation Rules: अब हवाई सफर में बच्चों के लिए नया नियम, DGCA ने एयरलाइंस को बताया कहां अलॉट करें सीट

Civil Aviation Rules
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Aviation Rules: डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए नए नियम जारी किए। कई मौकों पर देखा गया था कि 12 साल तक के बच्चों को प्लेन में माता-पिता/अभिभावकों में दूर सीटें अलॉट की गईं। इसे लेकर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठे।

Aviation Rules: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई सफर को लेकर नए नियम जारी किए हैं। मंगलवार को डीजीसीए की ओर से एयरलाइंस को जरूरी निर्देश जारी किए गए। इनके मुताबिक, एक पीएनआर के मामले में 12 साल से छोटे बच्चों को माता-पिता में से किसी एक के साइड वाली सीट अलॉट की जाए। इसके अलावा सिविल एविएशन डायरेक्टोरेट की ओर से एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (ATC) के नियमों में भी संशोधन किया गया है। डीजीसीए ने एक महीने के भीतर दूसरी बार एटीसी नियमों में बदलाव किया है।

DGCA ने अपने सर्कुलर में क्या बताया?
- एविएशन रेगुलेटर ने मंगलवार को जारी बयान में कहा- सभी एयरलाइंस करें कि 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों में से किसी एक के पास सीट आवंटित की जाए, जो एक ही पीएनआर (PNR) पर सफर कर रहे हों। इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
- डीजीसीए ने बताया कि अब तक कई मामलों को देखा गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावक के पास नहीं बैठाया गया। यानी उनसे दूर सीट अलॉट की गई। जबकि 2021 के मौजूदा एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 को भविष्य में ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए उचित तरीके से संशोधित किया गया है।

एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी)-01 में जरूरी बदलाव
- रेगुलेटर ने यह भी कहा कि उसने 2024 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी)-01 में जरूरी बदलाव किए हैं। इस सर्कुलर का टाइटल- शेड्यूल्ड एयरलाइंस द्वारा सर्विस और फीस का अनबंडल। जिसके मुताबिक, जीरो बैगेज, प्रिफरेंशियल सीटिंग, मील्स (भोजन) / नाश्ता / ड्रिंक्स चार्ज, संगीत वाद्ययंत्रों को लेकर जाने जैसी कुछ सर्विस के लिए फीस की अनुमति दी गई है। यह भी साफ तौर पर बयाता गया है कि ये सेवाएं अनिवार्य नहीं हैं।
- DGCA ने बताया कि ऐसी अनबंडल सर्विस एयरलाइंस द्वारा 'ऑप्ट-इन' आधार पर दी जाती हैं और यात्रियों के लिए अनिवार्य नहीं हैं। इसमें उन पैसेंजर्स के लिए ऑटो सीट असाइनमेंट का भी प्रावधान है, जिन्होंने शेड्यूल्ड डिपार्चर से पहले वेब चेक-इन के लिए किसी सीट को सिलेक्ट नहीं किया।

महीनेभर में एयरलाइंस को मिला दूसरा ऑर्डर
बता दें कि राजधानी दिल्ली स्थित डीजीसीए मुख्यालय की भूमिका देश में हवाई परिवहन सेवाओं को रेगुलेट करने, सिविल एविएशन नियम, एयर सेफ्टी और उड़ान योग्यता के स्टैंडर्ड को लागू करना है। एक महीने के भीतर रेगुलेटर की ओर से एयरलाइन को यह दूसरा ऑर्डर मिला है। इससे पहले नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने कुछ दिन पहले यात्रियों को बोर्डिंग क्षेत्र में ले जाने और उन्हें पूरे चेक से गुजरने के बजाय सीधे बोर्डिंग क्षेत्र में वापस ले जाने का आदेश मिला दिया था। दिसंबर में कोहरे और धुंध के चलते यात्रियों से मिली शिकायत और फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया।

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