ITR Filing: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, आयकर दाता अब 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकेंगे रिटर्न

ITR filing Deadline Extended
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ITR filing Deadline Extended

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। आयकर दाता अब 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

ITR filing Deadline Extended : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। करदाता अब 15 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी।

CBDT ने मंगलवार (27 मई) को आधिकारिक बयान में बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर में संरचनात्मक और सामग्री संशोधन किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल, सटीक और पारदर्शिता बनाना है। इन बदलावों के कारण सिस्टम विकास, एकीकरण और उपयोगिताओं के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।

क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?
CBDT के अनुसार, नए संशोधनों के चलते सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। साथ ही 31 मई 2025 तक दाखिल किए जाने वाले टीडीएस विवरणों (TDS Statements) से उत्पन्न क्रेडिट्स जून के शुरुआती सप्ताह से ही दिखने लगेंगे। पुरानी डेडलाइन में करदाताओं को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे रिटर्न फाइलिंग में कठिनाई होती।

करदाताओं को मिलेगा लाभ
CBDT के इस निर्णय से टैक्सपेयर्स को न केवल सटीक रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलेगा, बल्कि डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद वह सहज और त्रुटिहीन तरीके से रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

औपचारिक अधिसूचना जल्द
CBDT ने बताया कि डेडलाइन बढ़ाने का उद्देश्य हितधारकों की चिंता कम करना और उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय देना है। जल्द ही इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। ताकि, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में आसानी हो सके।

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