ITR filing due date: क्या 30 दिन और बढ़ेगी ITR फाइल करने की तारीख? जानें लेटेस्ट अपडेट और पेनल्टी नियम

ITR filing due date extension latest Update
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आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।

ITR filing due date: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। पोर्टल गड़बड़ियों और रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी को देखते हुए करदाता सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जानें लेटेस्ट अपडेट।

ITR filing due date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है और करोड़ों करदाता इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या सरकार ड्यू डेट को एक बार फिर आगे बढ़ाएगी। अभी वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है।

करदाता अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और करदाताओं का कहना है कि पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें, रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी और रिफंड स्टेटस से जुड़ी समस्याओं के कारण रिटर्न भरने में मुश्किल आ रही है। इसी वजह से सभी मांग कर रहे हैं कि कम से कम 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि बिना गलती के रिटर्न दाखिल हो सके।

पहले भी बढ़ चुकी है डेडलाइन

गौर करने वाली बात है कि पहले ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी। लेकिन उस समय सरकार ने फॉर्म और यूटिलिटी अपडेट में देरी को देखते हुए इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। अब जबकि यह बढ़ी हुई तारीख भी करीब आ गई है, तो करदाताओं को एक और राहत की उम्मीद है।

क्या कह रहा है आयकर विभाग?

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, यानी अनुपालन सही गति से चल रहा है। हालांकि, विभाग की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि डेडलाइन और आगे बढ़ेगी या नहीं।

समय पर रिटर्न न भरने पर लगेगा पेनल्टी

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को किसी भी हाल में आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। डेडलाइन चूकने पर सेक्शन 234F के तहत जुर्माना लग सकता है और रिफंड की प्रक्रिया भी देर से शुरू होगी। ऐसे में सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आधिकारिक घोषणा का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द ITR दाखिल कर दें।

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