Income Tax Alert 2025: इनकम टैक्स का मैसेज पाकर टेंशन में आए लाखों लोग, अब विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण

ITR Filing AY 2025-26 Income Tax Department Message
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इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि हाल ही में कुछ टैक्सपेयर्स को भेजे गए मैसेज किसी भी तरह की जांच या कार्रवाई की शुरुआत नहीं हैं।

देशभर में लाखों टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से SMS और ईमेल अलर्ट मिले हैं, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। हालांकि, अब, इस इस मामले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये मैसेज AIS के आधार पर टैक्सपेयर्स को भेजे गए हैं। यह कोई कार्रवाई की शुरुआत नहीं है।

Income Tax Alert 2025: देशभर में हाल के दिनों में लाखों टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से SMS और ईमेल अलर्ट मिले हैं। इन मैसेज में हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया गया है, जिसके बाद कई लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं यह कोई फर्जी मैसेज या टैक्स नोटिस तो नहीं है। हालांकि, अब इनकम टैक्स विभाग ने पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि टैक्सपेयर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

क्यों भेजा गया इनकम टैक्स अलर्ट?

आयकर विभाग के मुताबिक, ये मैसेज उन टैक्सपेयर्स को भेजे गए हैं जिनके इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद Annual Information Statement यानी AIS डेटा के बीच अंतर दिखाई दिया है। यह अलर्ट किसी जांच या कार्रवाई की शुरुआत नहीं है, बल्कि केवल एक एडवाइजरी है, ताकि टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी जानकारी की समीक्षा कर सकें।

स्कैम नहीं, आधिकारिक कम्युनिकेशन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि ये संदेश पूरी तरह आधिकारिक हैं और किसी भी तरह का स्कैम नहीं हैं। विभाग का कहना है कि इसका मकसद टैक्सपेयर्स को डराना नहीं, बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन यानी Voluntary Compliance को बढ़ावा देना है, ताकि गलतियों को बिना पेनल्टी सुधारा जा सके।

गलती है तो ऐसे करें सुधार

अगर किसी टैक्सपेयर को लगता है कि उनके ITR में कोई चूक रह गई है, तो वे Compliance Portal के जरिए जवाब दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पहले से फाइल किए गए रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है या जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, वे Belated Return दाखिल कर सकते हैं।

सब सही है तो मैसेज को कर सकते हैं नजरअंदाज

विभाग ने यह भी कहा है कि अगर टैक्सपेयर की फाइलिंग पूरी तरह सही है और AIS में दिखाई गई जानकारी से मेल खाती है, तो ऐसे अलर्ट मैसेज को इग्नोर किया जा सकता है। किसी अतिरिक्त कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी।

रिवाइज्ड और बिलेटेड ITR की आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है कि Assessment Year 2025-26 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख से पहले सुधार करने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है।

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