ITR Filing Last Date: डेडलाइन बढ़ाने की खबरें भ्रामक, आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को दिए सुझाव; जानें क्या कहा?

ITR फाइलिंग 2025: डेडलाइन बढ़ाने की खबरें फर्जी, आयकर विभाग की करदाताओं को सलाह
ITR Filing Last Date: आयकर दाताओं के पास ITR फाइल करने का आज (15 सितंबर 2025) अंतिम मौका है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने स्पष्ट किया कि इसकी अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर ITR डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने की खबरें भ्रामक हैं। आयकर विभाग ने सलाह दी है कि आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @IncomeTaxIndia पर ही अपडेट देखें।
सोशल मीडिया पर किए जा रहे फर्जी दावे
आयकर विभाग ने अपने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट लिखकर बताया कि आईटीआर डेडलाइन को बढ़ाने की खबरें पूर्णतः गलत हैं। करदाताओं से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही कहा, निर्धारित अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न जरूर दाखिल करें।
पोर्टल से जुड़ी समस्याओं पर सफाई
आयकर पोर्टल पर टैक्स पेमेंट और AIS डाउनलोड करने में हो रही समस्या पर विभाग ने प्रतिक्रिया दी है। बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। कृपया अपने ब्राउज़र का कैशे क्लियर करें या किसी अन्य ब्राउज़र से लॉगिन करने का प्रयास करें। इसके बाद भी समस्या दूर नहीं होती तो करदाता अपना PAN और मोबाइल नंबर orm@cpc.incometax.gov.in पर ईमेल करें।
करदाताओं के लिए जरूरी सुझाव
आयकर विभाग ने बताया कि सिस्टम में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है। सभी सेवाएं सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। यदि समस्या बनी रहती है तो उपयोगकर्ता कृपया cmcpc_support@insight.gov.in पर मोबाइल नंबर व सार्वजनिक IP पता साझा करें।
हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध
आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स की मदद के लिए हेल्पडेस्क 24x7 बनाई है। आईटीआर दाखिल करने अथवा अन्य सेवाओं में समस्या हो रही है तो फोनकॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ‘X’ के माध्यम से सहायता ली जा सकती है।
महत्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में
- ITR की अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2025
- डेडलाइन विस्तार की खबरें: फर्जी
- पोर्टल काम कर रहा है: सामान्य रूप से
- समस्याओं की रिपोर्टिंग: orm@cpc.incometax.gov.in
- AIS/TIS समस्या: cmcpc_support@insight.gov.in
- हेल्पडेस्क: 24x7 सक्रिय
6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल
आयकर विभाग ने बताया कि 13 सितंबर तक 6 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले 31 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था, लेकिन अब इसमें विस्तार नहीं किया गया है।
ITR दाखिल करने में आई तेजी
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ ITR दाखिल हो चुके हैं। जबकि 2023-24 में यह संख्या 6.77 करोड़ थी। यानी 7.5% की साल-दर-साल वृद्धि देखी गई है।
5-10 हजार का जुर्माना
यदि आप आज यानी,15 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
आसान भाषा में समझें:
- 15 सितंबर तक ITR न भरने पर: अधिकतम ₹5,000 तक का जुर्माना।
- 31 दिसंबर के बाद ITR भरने पर: अधिकतम ₹10,000 तक का जुर्माना।
- अगर आपकी आय ₹5 लाख तक है: तो अधिकतम जुर्माना ₹1,000 होगा।
- यदि टैक्स बाकी है: बकाया राशि पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा।
गलत जानकारी देने से बचें
कई लोग LIC, मेडिक्लेम, होम लोन ब्याज या दान जैसी कटौतियों के बारे में गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI की मदद से रिटर्न का डेटा जांचता है। गलत जानकारी देने पर नोटिस मिल सकता है। इसलिए समय पर और सही जानकारी के साथ ITR दाखिल करें।
