ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स रिटर्न अब 16 सितंबर तक भरें, जानें प्रोसेस और जुर्माने के नियम

आईटीआर डेडलाइन बढ़ाई: रिटर्न फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान।
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आईटीआर डेडलाइन बढ़ाई: रिटर्न फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान। 

ITR फाइलिंग की डेडलाइन CBDT ने 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। ITR न भरने पर ₹5,000 तक जुर्माना। जानें रिटर्न फाइलिंग की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया।

ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने सोमवार देर रात सर्कुलर जारी कर एक दिन का और मौका दिया है। पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर थी।

बोर्ड ने ITR बढ़ाने का यह फैसला तकनीकी कारणों और ITR टूल्स में बदलाव की वजह से लिया है। इस साल यह तीसरी बार है जब रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है।

इस साल 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल

CBDT के मुताबिक, इस साल अब तक 7.3 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ITR फाइल किया है। पिछले साल की अपेक्षा यह आंकड़ा दो लाख ज्यादा हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए थे।

30 सितंबर तक डेडलाइन बढ़ने का अफवाह

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई, लेकिन आयकर विभाग ने इन अफवाहों का खंडन किया है। कहा, नई वैध डेडलाइन केवल 16 सितंबर है।

ITR फाइल करने की आसान 4-स्टेप

जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें

  • Form 16, Form 26AS, AIS
  • बैंक स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
  • LIC, PPF, NSC जैसे निवेश प्रूफ
  • हाउस लोन डिटेल्स, किराया रसीद, कैपिटल गेन स्टेटमेंट

सही ITR फॉर्म चुनें

  • ITR-1: सैलरी, एक मकान, ब्याज आय, ₹50 लाख तक की कुल आय
  • ITR-2: सैलरी/पेंशन, एक से अधिक घर, कैपिटल गेन
  • ITR-3: प्रोफेशन या बिजनेस इनकम
  • ITR-4: प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत

ऑनलाइन ITR फाइल कैसे करें?

  • वेबसाइट: incometax.gov.in
  • PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें
  • उचित ITR फॉर्म चुनें, विवरण भरें और टैक्स कैलकुलेट करें
  • टैक्स बकाया है तो ऑनलाइन पेमेंट करें

लेट फाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज

  • 16 सितंबर के बाद फाइलिंग पर ₹5,000 तक जुर्माना
  • 31 दिसंबर के बाद फाइलिंग पर ₹10,000 तक जुर्माना
  • ₹5 लाख से कम आय वालों के लिए जुर्माना अधिकतम ₹1,000
  • टैक्स बकाया है तो हर महीने 1% ब्याज देना होगा

गलत जानकारी देने पर नोटिस मिल सकता है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रिटर्न की जांच करता है। यदि आप फर्जी डिडक्शन (LIC, मेडिक्लेम, डोनेशन, हाउस लोन आदि) दिखाते हैं तो नोटिस आ सकता है।

ITR वेरिफिकेशन कैसे करें?

  • फाइलिंग के 30 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन जरूरी
  • विकल्प: आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट

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