जल्द निपटा लें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन, आ सकता टैक्स का नाटिस

जल्द निपटा लें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन, आ सकता टैक्स का नाटिस
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शनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, जिसकी अंतिम तारीख भी 30 नवंबर है।

(एपी सिंह ) नई दिल्ली। नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही जरूरी वित्तीय और सरकारी प्रक्रियाओं की डेडलाइन 30 नवंबर सामने आ जाती है, जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। इन कामों में पेंशन पाने वालों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प चुनना और टैक्स से जुड़े कई फॉर्म जमा करना शामिल है। अगर ये काम समय से पहले पूरे नहीं हुए, तो पेंशन रुकने से लेकर टैक्स नोटिस आने जैसी कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए 30 नवंबर से पहले इन कामों को पूरा करना जरूरी है।

यूपीएस स्कीम चुनने की आखिरी तिथि 30 नवंबर

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है, जिसे पहले 30 सितंबर रखा गया था। UPS नई पेंशन प्रणाली से अलग है, जिसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% जमा करते हैं, जबकि सरकार 18.5% का योगदान देती है। यह स्कीम पुरानी पेंशन प्रणाली से बिल्कुल अलग है, जिसमें कर्मचारी को बिना योगदान के ही अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ऐसे में जो कर्मचारी UPS का विकल्प अपनाना चाहते हैं, उन्हें तय समय तक अपना निर्णय दर्ज कराना ही होगा।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का भी रखें ध्यान

पेंशनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, जिसकी अंतिम तारीख भी 30 नवंबर है। यह हर साल आवश्यक होता है ताकि पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आज डिजिटल सेवाओं की वजह से यह काम बेहद आसान हो गया है। बैंक, सरकारी कार्यालय, मोबाइल ऐप या CSC सेंटर के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सर्विस से भी घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है।

टैक्स से जुड़े मामलों में भी 30 नवंबर अहम तिथि

टैक्स से जुड़े मामलों में भी 30 नवंबर एक अहम तारीख है। अक्टूबर 2025 के लिए कई सेक्शंस जैसे 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए TDS का चालान-कम-स्टेटमेंट इसी दिन तक जमा करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय या घरेलू ट्रांजैक्शन से जुड़े टैक्सपेयर्स को उसी दिन तक ITR फाइल करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय शाखाओं को भी Form 3CEAA दाखिल करना अनिवार्य है।

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