Railway Rules: रिजर्वेशन सीट पर सहयात्री ने जमा लिया है कब्जा? इस तरीके से हासिल कर सकते हैं अपनी जगह

reservation seat complaint process
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रिज़र्व सीट से जुड़ा इश्यू सॉल्व करने के टिप्स।

Indian Railway Rules: रिजर्वेशन सीट पर दूसरे के बैठने की समस्या से कई यात्री दो चार होते हैं। ऐसे में कुछ टिप्स आपके काफी काम आ सकती हैं।

Indian Railway Rules: आपने महीनों पहले ट्रेन की टिकट बुक की, सीट नंबर भी कन्फर्म है, लेकिन जैसे ही आप डिब्बे में चढ़ते हैं, कोई और आपकी सीट पर कब्जा जमाए बैठा है। आप विनम्रता से कहते हैं कि सीट आपकी है, मगर जवाब में टालमटोल या बहस मिलती है। यह समस्या देश के हजारों यात्रियों के साथ आए दिन होती है, खासकर त्योहार या छुट्टियों के मौसम में। सवाल उठता है कि जब टिकट रिजर्व है, तो फिर अधिकारों की रक्षा कौन करेगा?

आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे हालात में रेलवे विभाग से कैसे मदद लें, किस-किस माध्यम से शिकायत करें और कौन-कौन से अधिकार आपके पक्ष में हैं ताकि अगली बार कोई आपकी रिजर्व सीट पर बैठे, तो आप मजबूरी में खड़े न रहें।

इन टिप्स से वापस पाएं अपनी सीट

सबसे पहले करें यह काम: तुरंत TTE को सूचित करें

यदि आपकी आरक्षित सीट पर कोई अन्य व्यक्ति बैठा है, तो सबसे पहले पास में मौजूद ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर (TTE) से संपर्क करें। अपना टिकट या PNR नंबर दिखाकर उसे स्थिति से अवगत कराएं। TTE के पास यह अधिकार होता है कि वह अवैध रूप से सीट पर बैठे व्यक्ति को हटा सके और आपके अधिकार की सीट दिलवा सके।

नहीं मिल रहा TTE? तो 139 पर करें शिकायत

अगर ट्रेन में TTE उपलब्ध नहीं है या वह आपकी शिकायत को नजरअंदाज कर रहा है, तो आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल या SMS कर सकते हैं।

SMS फॉर्मेट:

SEAT कोच-संख्या और सीट नंबर OCCUPIED

उदाहरण:

SEAT 8600123456 S3-23 OCCUPIED

यह शिकायत सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और संबंधित अधिकारी को अलर्ट भेजा जाता है।

डिजिटल तरीका: Rail Madad ऐप या वेबसाइट का उपयोग करें

रेलवे ने शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए Rail Madad प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आप इसमें लॉग इन कर के सीट कब्जे या किसी भी यात्री से जुड़ी परेशानी की रिपोर्ट कर सकते हैं।

वेबसाइट: https://railmadad.indianrailways.gov.in

ऐप: Google Play Store या Apple Store से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस पर की गई शिकायतों को ट्रैक करना भी आसान होता है, और रेलवे अक्सर तय समय में प्रतिक्रिया देता है।

जानिए आपके कानूनी अधिकार

भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 155 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि आरक्षित सीट पर जबरदस्ती बैठता है और अनुरोध पर भी नहीं हटता, तो उस पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। TTE या रेलवे पुलिस इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं।

अगर कोई भी मदद न मिले, तो लिखित शिकायत करें

आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद शिकायत रजिस्टर में लिखित रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) से संपर्क कर सकते हैं। आपकी शिकायत का रिकॉर्ड रखे जाने से भविष्य में कार्रवाई की संभावना बढ़ती है।

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