Dormant Account: 10 साल से नहीं चला बैंक अकाउंट? जानें कैसे बिना पैसा खोए दोबारा एक्टिव करें खाता

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निष्क्रिय बैंक अकाउंट से पैसा निकालना हो तो कैसे ऐसा कर सकते हैं। 

dormant bank account: 10 साल बिना लेनदेन होने पर बैंक अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। केवायसी अपडेट और छोटी ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाता है। 10 साल बाद भी पैसा सुरक्षित रहता है।

Dormant bank account: अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में पिछले कई सालों से कोई लेनदेन नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। बैंक ऐसे खातों को 10 साल तक बिना ग्राहक द्वारा ट्रांजैक्शन न होने पर डॉर्मेंट अकाउंट घोषित कर देते हैं। ऐसा सिर्फ सेविंग ही नहीं, बल्कि करंट अकाउंट और कई बार बिना क्लेम किए पड़े फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के साथ भी होता है। डॉर्मेंट होने के बाद आप एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाते।

दिलचस्प बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर बैंकों को निर्देश देता है कि वे ग्राहकों से संपर्क करें, लेकिन लाखों खाते फिर भी नॉन-ऑपरेशनल हो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन्हें बिना एक भी रुपया गंवाए वापस एक्टिव किया जा सकता है।

कैसे दोबारा चालू होगा आपका डॉर्मेंट अकाउंट

डॉर्मेंट अकाउंट एक्टिव करने की प्रक्रिया KYC अपडेट से शुरू होती है। इसके लिए आपको होम ब्रांच जाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन यह काम मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और नया पता हो तो एड्रेस प्रूफ। इसके बाद ब्रांच में बैंक आपका पहचान सत्यापन करता है, KYC अपडेट करता है और छोटी-सी ट्रांजैक्शन, जैसे 100 जमा या निकालने के बाद अकाउंट को फिर से एक्टिव कर दिया जाता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 2–5 दिन में पूरी हो जाती है।

क्या बैंक इसके लिए पैसे लेते हैं?

RBI के नियम साफ हैं कि सिर्फ डॉर्मेंट होने की वजह से बैंक कोई चार्ज नहीं लगा सकते। लेकिन अकाउंट एक्टिव होने के बाद SMS चार्जेस, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी या पुराने चेकबुक चार्जेस जैसे खर्च सामने आ सकते हैं, जो आपके अकाउंट में पहले से जुड़ते रहे हों। अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल पुराने हो चुके हैं या सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, तो प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है।

10 साल से ज्यादा हो गए तो भी पैसा नहीं डूबता

अगर अकाउंट 10 साल से भी ज्यादा समय तक नहीं चला, तो बैंक आपके पैसे को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेंस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर देता है। फिक्र मत कीजिए ये पैसा फिर भी सुरक्षित है। आपको पहले अकाउंट रिएक्टिवेट करना होगा, फिर बैंक आपके दस्तावेज आरबीआई को भेजता है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपके पैसे वापस अकाउंट में आते हैं। बस यह प्रक्रिया थोड़ा लंबी होती है।

आसान सवाल-जवाब में समझें पूरा प्रोसेस

सवाल: क्या डॉर्मेंट अकाउंट ऑनलाइन चालू हो सकता है?

नहीं। RBI ने फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है।

सवाल: सिग्नेचर बदल गया हो तो?

बैंक नया सिग्नेचर लेता है और जरूरत पड़ने पर नोटराइज्ड डिक्लेरेशन मांग सकता है।

सवाल: क्या पैसा सुरक्षित है?

हां, 10 साल बाद भी आपका पैसा RBI के फंड में सुरक्षित रहता है।

(प्रियंका कुमारी)

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