PF Account Merging: एक से अधिक पीएफ अकाउंट हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं मर्ज? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Multiple pf account merging process
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एक से अधिक पीएफ अकाउंट को कैसे मर्ज कर सकते हैं। 

PF Account Merging: नौकरी बदलते वक्त बने कई पीएफ खातों को अब एक में मर्ज करना आसान हुआ। ईपीएफओ पोर्टल या ईमेल से पुराने खाते जोड़ सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है।

PF Account Merging: नौकरी बदलने पर सैलरी और पद तो बदल जाते हैं लेकिन कई बार कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हर नई नौकरी के साथ कई बार नया पीएफ अकाउंट बन जाता है, जिससे एक व्यक्ति के कई पीएफ खाते हो जाते हैं। इससे पैसों का ट्रैक रखना और रिटायरमेंट फंड को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब ईपीएफओ ने इसका आसान रास्ता निकाल लिया है।

अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड के कई खाते हैं, तो अब आप उन्हें एक ही खाते में मर्ज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

क्या है UAN और क्यों जरूरी?

हर पीएफ खाते के साथ एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) जुड़ा होता है, जो 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। ये नंबर आपके पूरे करियर में एक ही रहना चाहिए। लेकिन अगर नौकरी बदलते वक्त नई कंपनी गलती से दूसरा यूएएन बना देती है, तो कई पीएफ खाते बन जाते हैं। इन्हें मर्ज करना जरूरी है ताकि आपका रिटायरमेंट फंड एक ही जगह रहे।

पीएफ अकाउंट मर्ज करने का तरीका

1. वेबसाइट के जरिए मर्ज करें

  • सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
  • लॉगिन करें अपने यूएएन और पासवर्ड से।
  • ऑनलाइन सर्विसेस टैब में जाएं और 'वन मेंबर-वन पीएफ अकाउंट' पर क्लिक करें।
  • अब आपके नाम, बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर दिखाई देंगे। इन्हें आधार कार्ड से मिलान कर लें।
  • अब पुराने या वर्तमान नियोक्ता को वेरिफिकेशन के लिए चुनें।
  • वेरिफिकेशन के बाद ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करें।
  • सबमिट करते ही आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, जिससे आप अपने रिक्वेस्ट की स्थिति देख सकते हैं।

2. ईमेल से भी कर सकते हैं मर्ज

  • अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, तो आप ईमेल के जरिए भी अपने पुराने खातों को जोड़ सकते हैं।
  • इसके लिए uanepf@epfindia.gov.in पर मेल भेजें।
  • मेल में अपने पुराने पीएफ खातों का विवरण और एक्टिव यूएएन नंबर जरूर लिखें।
  • ईपीएफओ आपके पुराने यूएएन को डीएक्टिवेट कर देगा और फिर फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी।

कितना समय लगता है PF ट्रांसफर में?

ईपीएफओ आमतौर पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट को 10 से 15 वर्किंग डे में पूरा कर देता है। आप वेबसाइट पर ट्रैक क्लेम स्टेटस सेक्शन में जाकर अपनी रिक्वेस्ट की स्थिति देख सकते हैं।

(प्रियंका कुमारी)

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