Pan Card Aadhaar Link: एक मिनट में पता करें पैन कार्ड से आधार लिंक है या नहीं? दूर हो जाएगा कन्फ्यूज़न

पैन और आधार लिंकिंग पता करने की प्रोसेस।
Pan Card Aadhaar Link: भारत में कई दस्तावेज़ ऐसे हैं, जो नागरिकों के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और आधार कार्ड। इनमें से पैन कार्ड और आधार कार्ड विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इन दोनों का लिंक होना अब कई सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय आयकर विभाग ने साफ किया है कि अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो वह पैन कार्ड मान्य नहीं होगा और इससे आपको कई सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा चुके हैं, लेकिन इसके लिंक होने को लेकर कन्फ्यूज हैं तो चिंता न करें। सिर्फ एक मिनट की कवायद में आप ये जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो गया है या नहीं। इसके साथ ही आप पैन को आधार से लिंक करने की प्रोसेस भी जान सकते हैं।
SMS से पैन और आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक एसएमएस भेजना होगा। सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज ऐप खोलें और नया मैसेज टाइप करें: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> (उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F)। इसके बाद इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। कुछ ही देर में आपको एसएमएस के जरिए यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं।
पैन और आधार लिंक कैसे करें?
अगर आपने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो आप इसे एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं। एसएमएस भेजने की प्रक्रिया में, आप अपने आधार और पैन नंबर को सही-सही दर्ज करके भेजें। यदि सारी जानकारी सही होती है, तो आपको लिंकिंग की पुष्टि का मैसेज मिल जाएगा। यह तरीका बहुत ही सरल है और इसे किसी भी स्मार्टफोन से किया जा सकता है।
इसके अलावा, अगर आप ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर अपने पैन और आधार नंबर को दर्ज करें, कैप्चा कोड भरें और सबमिट कर दें। यदि आपके पैन और आधार की जानकारी सही है, तो लिंकिंग की पुष्टि मिल जाएगी।
ध्यान रखें कि अगर आपके पैन और आधार में कोई जानकारी भिन्न है, जैसे नाम या जन्मतिथि, तो आपको पहले उस जानकारी को अपडेट करना होगा। इसके बाद ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
पैन-आधार लिंक न होने पर क्या होगा?
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसका असर बैंकिंग, फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़ी सेवाओं पर पड़ेगा। साथ ही, आयकर विभाग आपके खिलाफ पेनल्टी या अन्य कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इससे आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करने, बैंक खातों से लेन-देन करने और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में समस्याएं आ सकती हैं।
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