Diwali 2025: टैक्स की चिंता किए बिना आप कितना गोल्ड गिफ्ट के तौर पर ले सकते? क्या है इसका नियम

Diwali gold gift rules in india
Gold Gift rules: दिवाली रोशनी, खुशियों और समृद्धि का त्योहार है। घरों में दीये जलते हैं, रंगोली बनती है और लोग एक-दूसरे को तोहफे देते हैं। इस मौके पर सोना-चांदी खरीदना और गिफ्ट देना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको इस दिवाली पर सोने का तोहफा मिलने वाला है, तो यह जानना जरूरी है कि कहां तक यह टैक्स-फ्री है और कब आपको टैक्स देना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, सोना या ज्वेलरी तोहफे के रूप में लेने पर कोई तय सीमा नहीं लेकिन टैक्स का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि वह तोहफा किसने दिया है।
अगर सोना आपके करीबी रिश्तेदारों से मिला है, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इन रिश्तेदारों में माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी, ससुराल पक्ष, दादा-दादी या पोते-पोती जैसी लाइनल संबंधी शामिल हैं। यानि अगर आपकी मां, बहन, पत्नी या सास-ससुर ने आपको दिवाली पर सोना गिफ्ट किया है, तो उस पर टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं।
गैर-रिश्तेदारों से मिला तोहफा हो सकता टैक्स योग्य
अगर सोना आपको दोस्तों या गैर-रिश्तेदारों से गिफ्ट मिला है, तो मामला थोड़ा अलग है। आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत, अगर किसी गैर-रिश्तेदार से मिले सभी गिफ्ट (चाहे वह सोना, ज्वेलरी, पैसा या कोई संपत्ति हो) की कुल कीमत एक फाइनेंशियल ईयर में 50 हजार से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के रूप में गिना जाएगा।
शादी पर मिले गिफ्ट्स पूरी तरह टैक्स-फ्री
अगर आपको तोहफा आपकी शादी के मौके पर मिला है, तो यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है। चाहे वह सोना हो या कोई और चीज़। यह इकलौता मौका है जब किसी भी व्यक्ति से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वह रिश्ता कोई भी क्यों न हो।
दिवाली पर रिश्तेदारों से मिला सोना पूरी तरह टैक्स-फ्री है। दोस्तों या अन्य लोगों से मिले तोहफों की कीमत 50 हजार से ज्यादा होने पर टैक्स देना होगा। इसलिए, इस दिवाली अगर रिश्तेदार आपको सोना गिफ्ट करें तो निश्चिंत रहें। लेकिन गैर-रिश्तेदारों से मिला महंगा तोहफा आपकी टैक्स फाइल में असर डाल सकता है।
(प्रियंका कुमारी)
