GST Reform: महज 3 दिन में जीएसटी पंजीयन, रिफंड प्रक्रिया भी आसान; व्यापारियों को होगा बड़ा फायदा

GST Reform 2025: 3 दिन में पंजीयन, आटोमेटिक रिफंड; जीएसटी सुधार से बड़ा फायदा
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GST Reform 2025: 3 दिन में पंजीयन, आटोमेटिक रिफंड; जीएसटी सुधार से बड़ा फायदा 

भारत में बड़े GST रिफार्म होने जहा रहे हैं। 3 दिन में जीएसटी पंजीयन, ऑटोमेटेड रिफंड और कम टैक्स दरों से कारोबारी और MSME को बड़ा फायदा होगा। नया व्यवसाय शुरू करने में आसानी होगी।

GST Registration : भारत में हर छोटे-बड़े व्यवसाय के लिए GST (वस्तु एवं सेवा कर) पंजीयन अनिवार्य है, लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते छोटे व्यापारी परेशान होते रहते हैं या फिर जीएसटी नंबर ही नहीं लेते, लेकिन उनके लिए राहतभरी खबर है। मोदी सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान करने जा रही है। जिसके बाद महज 3 दिन में जीएसटी नंबर मिल जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से वस्तु एवं सेवा कर (GST) में न्यूज जनरेशन सुधार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, इस दिवाली जीएसटी रिफार्म कर डबल बोनस मिलेगा।

मोदी सरकार तीन स्तर पर जीसटी रिफार्म करना चाहती है। पहला स्ट्रक्चरल रिफॉर्म (Structural Reform), टैक्स रेट में कमी और तीसरा GST प्रक्रिया का सरलीकरण। यानी जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया भी आसान होगी। टैक्स दरें घटाकर कारोबारियों को अधिक सुविधा देने की तैयारी है।

GST रजिस्ट्रेशन अब 3 दिन में मिलेगा

इंडिया टूडे ने वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि व्यवसाइयों को अब सिर्फ तीन दिनों में GST पंजीकरण (GST Registration) मिलेगा। सरकार का यह कदम करदाताओं की सुविधा और सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है।

रिफंड प्रक्रिया होगी ऑटोमेटेड

सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े रिफंड सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेटेड करने जा रही है। यानी

रिफंड वितरण में अब मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं होगा। निर्यातकों (Exporters) को ऑटोमैटिक रिफंड की सुविधा मिलेगी। साथ ही रिफंड में देरी से जुड़ी MSME की सबसे बड़ी समस्या कम होगी।

MSME को सीधी राहत

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को अक्सर रिफंड में देरी के कारण कैश फ्लो की समस्या झेलनी पड़ती थी। नई व्यवस्था से न सिर्फ कैश फ्लो में सुधार होगा, बल्कि अनुपालन लागत भी घटेगी। उद्यमों के विकास के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST सुधारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छोटे व्यापारी हों या बड़े निर्यातक सबको लाभ मिले। पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर दिया गया है।

GoM और GST परिषद की बैठकें

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि GST Rates को युक्तिसंगत और अनुपालन बोझ कम करने के लिए गठित मंत्री समूह (GoM) 20-21 अगस्त की बैठक में अपनी सिफारिशें देगा। सितंबर में होने वाली GST परिषद की बैठक में इन्हें पेश किया जा सकता है। इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित सुधारों को मंजूरी मिल सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान कारोबार जगत और खासकर MSME क्षेत्र के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तीन दिन में पंजीकरण, ऑटोमेटेड रिफंड और कम टैक्स दरों का वादा भारत के GST ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है।

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