GST में बड़ा बदलाव: 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म, कपड़ा-जूते समेत ये वस्तुएं होंगी सस्ती; जानें नई दरें

GST Rate: जीएसटी काउंसिल के निर्णयों की जानकारी देतीं वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण
GST council meeting Update: वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जनता को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी देश में अब 22 सितंबर 2025 से 5% और 18% टैक्स स्लैब लागू होंगे। पंजाब के वित्त मंत्री ने बताया कि एक स्पेशल स्लैब भी बनाई गई है। इसमें विलासिता की वस्तुओं पर 40 फीसदी टैक्स लिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में कई बड़े सुधारों पर चर्चा हुई। उपभोक्ताओं को राहत देने वाले फैसले भी लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, बताया कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सभी ने सहमति व्यक्त की है। 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर एक नया स्लैब बनाया गया है।
LIVE: Press Conference by Union Minister Smt. @nsitharaman on the outcomes of 56th GST Council Meeting. https://t.co/PrhSLp0Mkr
— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
क्या रहेंगे नए स्लैब?
- 5% टैक्स: ज़रूरी और रोजमर्रा की वस्तुओं पर
- 18% टैक्स: गैर-ज़रूरी वस्तुओं पर
- 40% टैक्स (संभावित): तंबाकू और ₹50 लाख से ऊपर की लग्ज़री कारों पर
MSME और निर्यातकों को भी राहत
GST रजिस्ट्रेशन के नियमों बदलाव किया गया है। इसके तहत अब सिर्फ 3 दिनों में जीएसटी का पंजीयन नंबर मिल जाएगा। निर्यातकों को ऑटोमेटिक रिफंड की सुविधा मिलेगी। साथ ही ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
- 2,500 रुपये तक के कपड़े और जूते पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा (पहले 12%)
- जीवन रक्षक दवाएं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में कटौती की सिफारिश
- घी, अचार, मुरब्बा, स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, AC, फ्रिज जैसे 175 से ज्यादा प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में अब केवल दो GST स्लैब - 5% और 18% रहेंगे। उन्होंने कहा, ये सुधार आम आदमी और मध्यम वर्ग के हित में किए गए हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर दरों में बड़ी कटौती की गई है। इससे साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, रोटी, पराठा, पनीर और छेना जैसे खाद्य पदार्थों पर अब शून्य टैक्स लगेगा।
घरेलू और खाने-पीने की चीजें सस्ती
- नमकीन, चॉकलेट, पास्ता, घी, मक्खन: 12% से घटकर 5%
- डिशवॉशर, AC, TV (32 इंच से ऊपर): अब 18% GST
- 33 जीवन रक्षक दवाएं: टैक्स 12% से घटाकर 0%
- ट्रैक्टर, थ्रेसर, खाद मशीनें: 12% से घटकर 5%
- प्राकृतिक मेन्थॉल, कीटनाशक, चश्मे, गॉगल्स: टैक्स में भारी कटौती
- छोटी कारें, मोटरसाइकिल, बसें, ट्रक, ऑटो पार्ट्स: अब 18% टैक्स
- तिपहिया वाहन और एम्बुलेंस: 28% से घटाकर 18%
- नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण: अब सिर्फ 5% टैक्स
- मानव निर्मित रेशा और धागा: 18% और 12% से घटाकर 5%
40% टैक्स केवल इन वस्तुओं पर
पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद और शुगर ड्रिंक्स पर अब 40% टैक्स लागू होगा। इसके लिए स्पेशल स्लैब बनाया गया है।
