GST Rate Cut: सरकार ने कारोबारियों को दी राहत, नहीं बिके स्टॉक को नई कीमत पर बेच सकेंगे, बस एक काम करना होगा

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सरकार ने जीएसटी में बदलाव के बाद पुरानी पैकिंग पर नए दाम का स्टीकर लगाने की इजाजत दी। 

सरकार ने जीएसटी में बदलाव के बाद पुरानी पैकिंग पर नए दाम का स्टीकर लगाने की इजाजत दी। यह राहत 31 दिसंबर तक रहेगी। कंपनियों को अखबारों में विज्ञापन भी देना होगा।

GST Rate Cut: जीएसटी दरों में हाल ही में किए गए संशोधन से उद्योग जगत में मची चिंता को देखते हुए सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत दी। अब फार्मा, एफएमसीजी और गारमेंट कंपनियां अपने पुराने पैकिंग वाले सामान को बर्बाद किए बिना बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ पैकेट पर नया दाम दिखाने वाला स्टीकर लगाना होगा। ये सुविधा 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ किया है कि प्रोडक्ट पर छपा पुराना एमआरपी जस का तस रहेगा, उस पर स्टीकर से नया दाम जोड़ा जाएगा। यानी कंपनियां पुराने पैकिंग का उपयोग कर सकती हैं लेकिन ग्राहकों को नई कीमत की साफ जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा कंपनियों को दो अखबारों में विज्ञापन देकर भी ग्राहकों को बदलाव की जानकारी देनी होगी।

कंपनियों को राहत

दरअसल, कई कंपनियों के पास दो से तीन महीने का पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर पैकिंग बदलने की अनिवार्यता होती तो यह माल करोड़ों रुपये का घाटा कर सकता था। खासतौर पर कपड़ा और जूते बेचने वाली कंपनियों ने सरकार से राहत की मांग की थी क्योंकि 2500 से ऊपर के फुटवियर और परिधानों पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।से में यह छूट कंपनियों को नुकसान से बचाने में मददगार होगी।

ईवाई के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल का कहना है कि यह कदम उद्योग और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद है। जहां कंपनियों को पैकिंग की बर्बादी से राहत मिलेगी, वहीं ग्राहकों को कीमतों की पूरी जानकारी भी मिलेगी।

किन चीज़ों पर बदला जीएसटी

  • मक्खन, पनीर और कन्फेक्शनरी पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया।
  • चॉकलेट, बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफी, हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट पर कर 18 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया।
  • 36 जीवन रक्षक दवाओं पर अब जीएसटी शून्य होगा।
  • 2500 तक की कीमत वाले जूते और कपड़ों पर जीएसटी 5 फीसदी रहेगाजबकि इससे ऊपर वाले पर 18 फीसदी कर देना होगा।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे न केवल व्यापार सुचारू रूप से चलेगा बल्कि उपभोक्ताओं का भरोसा भी बना रहेगा।

(प्रियंका कुमारी)

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