Provident Fund: नौकरीपेशा 4 स्थितियों में निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए PF क्लेम की ऑनलाइन प्रोसेस

पीएफ क्लेम करने की ऑनलाइन प्रोसेस।
Provident Fund: अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने कुछ हिस्सा PF (Provident Fund) के खाते में जमा होता है। यह रकम धीरे-धीरे बड़ी हो जाती है और भविष्य के लिए एक मजबूत बचत का ज़रिया बनती है। लेकिन कई बार नौकरी छोड़ने, मेडिकल जरूरत या किसी खास स्थिति में लोगों को PF निकालने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है—PF किस कंडीशन में निकाला जा सकता है और इसका क्लेम कैसे करें?
EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) ने PF निकालने के लिए कुछ तय नियम बनाए हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन इसका क्लेम कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में पैसा आपके खाते में आ सकता है। आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी स्थितियां हैं जब आप PF निकाल सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है।
PF निकालने की मुख्य शर्तें
नौकरी छोड़ने पर
अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और 2 महीने तक किसी नई कंपनी में जॉइन नहीं किया है, तो आप पूरा PF निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका UAN एक्टिव और आधार से लिंक होना जरूरी है।
मेडिकल इमरजेंसी में
EPFO मेडिकल इमरजेंसी जैसे सर्जरी, हॉस्पिटल में भर्ती या बीमारी के इलाज के लिए PF का आंशिक पैसा निकालने की इजाज़त देता है। इसके लिए मेडिकल दस्तावेज़ और अस्पताल का विवरण देना होता है।
शादी या शिक्षा के लिए
अगर आपके या आपके बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा का खर्च है, तो भी आप PF से आंशिक पैसा निकाल सकते हैं। यहां काम करने की न्यूनतम अवधि और लिमिट तय होती है (जैसे 7 साल नौकरी पूरी होना जरूरी है)।
घर खरीदने या बनाने के लिए
PF से घर की खरीद, प्लॉट या निर्माण के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज़ और राशि की सीमा तय होती है।
PF क्लेम कैसे करें – ऑनलाइन तरीका
सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें
"Online Services" में जाएं और "Claim (Form-31, 19 & 10C)" पर क्लिक करें
आधार से वेरीफाई करें और बैंक डिटेल भरें
उचित कारण चुनें और क्लेम सबमिट करें