FASTag Rules: क्या किसी दूसरे का फास्टैग अपनी कार में इस्तेमाल कर सकते हैं? जानें नियम

फास्टैग उपयोग से जुड़े नियम।
FASTag Rules: भारत में टोल प्लाजा पर समय और परेशानी बचाने के लिए फास्टैग (FASTag) एक क्रांतिकारी तकनीक साबित हुई है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) आधारित सिस्टम वाहनों की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है, जिससे टोल भुगतान स्वचालित रूप से हो जाता है। लेकिन कई बार लोग यह सोचते हैं कि क्या वे किसी दूसरे की गाड़ी का फास्टैग अपनी कार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि गलत इस्तेमाल से न केवल जुर्माना लग सकता है, बल्कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग के उपयोग को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर टोल प्लाजा पर परेशानी हो सकती है, जैसे लंबी कतारें, गलत शुल्क कटौती, या कानूनी कार्रवाई।
क्या कहते हैं फास्टैग के नियम?
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अनुसार, एक फास्टैग केवल उस वाहन के लिए वैध होता है, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इसे जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे वाहन का फास्टैग अपनी कार में इस्तेमाल नहीं कर सकते।
फास्टैग वाहन-विशिष्ट होता है और इसे किसी अन्य गाड़ी में ट्रांसफर करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर टोल प्लाजा पर स्कैनिंग में दिक्कत हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
कई लोग यह मानते हैं कि पुरानी गाड़ी का फास्टैग नई गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर अगर पुरानी गाड़ी बेच दी गई हो। लेकिन नियम स्पष्ट है: फास्टैग को नई गाड़ी में इस्तेमाल करने से पहले पुराने फास्टैग को डीएक्टिवेट करना और नई गाड़ी के लिए नया फास्टैग लेना अनिवार्य है। अगर आप गाड़ी बेचते हैं, तो फास्टैग को बंद करवाना और नया फास्टैग रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।
सही उपयोग के लिए NHAI के दिशानिर्देश
NHAI ने यह भी निर्देश दिया है कि फास्टैग को वाहन की विंडस्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाना अनिवार्य है। अगर फास्टैग "लूज" है, यानी हाथ में रखा गया या गलत जगह पर चिपकाया गया, तो इसे स्कैन करने में समस्या हो सकती है। ऐसे मामलों में टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क देना पड़ सकता है, और बार-बार उल्लंघन करने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
3 हजार में बनवा सकते हैं सपास
NHAI ने हाल ही में एक नया वार्षिक टोल पास शुरू करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत ₹3,000 है। यह पास 15 अगस्त 2025 से उपलब्ध होगा और एक साल तक असीमित यात्रा या 200 टोल क्रॉसिंग की अनुमति देगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नियमित रूप से हाईवे पर यात्रा करते हैं। हालांकि, यह पास भी केवल उसी वाहन के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
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