EPFO Rules: PF अकाउंट से कब और कितनी बार पैसे निकाल सकते? क्या हैं नियम, जानें पूरी डिटेल

EPFO Withdrawal Rules
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पीएफ से किस सूरत में पैसा निकाल सकते, जानें नियम

EPFO Withdrawal Rules: आप अपने पीएफ अकाउंट से कब और कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं। इसका क्या नियम है।

EPFO Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना को मैनेज करता है। यह औपचारिक क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा समर्थित रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है। ईपीएफ योजना के तहत, कर्मचारी हर महीने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करता है। इम्प्लॉयर भी इतनी ही पैसा देता है।

सरकार समय-समय पर पीएफ योजना की ब्याज दर की समीक्षा करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, ईपीएफ ब्याज दर 8.25% तय की गई है। आमतौर पर, पीएफ खाते से अग्रिम निकासी की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि यह एक रिटायरमेंट बेनिफिट योजना है। हालाँकि, ईपीएफओ अपने सदस्यों को खास कंडीशंस में रिटायरमेंट से पहले भी अपने पीएफ खातों से आंशिक निकासी की अनुमति देता है।

ये निकासी खास मामलों जैसे लंबी अवधि की बेरोजगारी, घर खरीदने या बनाने, होम लोन चुकाने, मेडिकल इमरजेंसी, शादी और अन्य विशेष जरूरतों के लिए अनुमत हैं। ईपीएफओ ने हर उद्देश्य के लिए निकासी सीमा और पात्रता शर्तें तय की हैं।

EPFO निकासी के नियम

1. एक महीने से ज़्यादा समय तक बेरोज़गार रहने की सूरत में, ईपीएफओ पीएफ शेष राशि का 75 फीसदी निकालने की अनुमति देता है। लगातार दो महीने बेरोज़गार रहने पर, ईपीएफ अंशदाता बाकी 25% या पूरी राशि निकाल सकता है।

2. घर बनाने या खरीदने के लिए, ईपीएफओ कर्मचारी के पीएफ शेष राशि का 90 फीसदी तक निकालने की अनुमति देता है। ईपीएफओ की सदस्यता के 3 साल पूरे होने पर कोई भी इस सेवा का लाभ उठा सकता है। कर्मचारी इस सुविधा का एक बार उपयोग कर सकते हैं और एक या अधिक किश्तों में राशि निकाल सकते हैं।

3. इसी प्रकार, ईपीएफ अंशदाता खास शर्तों के तहत होम लोन चुकाने के लिए पीएफ की बची राशि निकाल सकता है। अधिकतम जो राशि निकाली जा सकती है, इन तीन शर्तों में से न्यूनतम है:

36 महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता, कर्मचारी और नियोक्ता का कुल हिस्सा ब्याज सहित, या होम लोन का कुल बकाया मूलधन और ब्याज। निकासी केवल एक किश्त में की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफ सदस्य को कम से कम 10 सालों तक नामांकित रहना होगा।

4. ईपीएफओ नियमों के तहत, विशेष मामलों में कर्मचारी के हिस्से से ब्याज सहित अग्रिम राशि निकाली जा सकती है। इस सुविधा का इस्तेमाल एक या अधिक बार किया जा सकता है। इस कैटेगरी में निकासी की शर्तों में इम्प्लॉयर का 15 दिनों से अधिक समय तक बंद रहना, 2 महीने से अधिक समय तक वेतन का भुगतान न होना आदि शामिल हैं।

5. बीमारी की स्थिति में, ईपीएफओ मेडिकल खर्चेों को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि निकालने की मंजूरी देता है। अग्रिम राशि केवल एक किस्त में देय होती है। अधिकतम मंजूर राशि निम्न में से न्यूनतम राशि है: या तो 6 महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) या ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा।

6. विवाह के कारण, ईपीएफओ एकमुश्त किस्त सुविधा के रूप में अग्रिम राशि की अनुमति देता है। अनुमत अधिकतम राशि ब्याज सहित कर्मचारी के हिस्से का 50% है। एक ईपीएफ ग्राहक इस सुविधा का लाभ योजना के तहत नामांकन के कम से कम 7 सालों के बाद ही उठा सकता है।

(प्रियंका कुमारी)

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