Wedding Gifts: शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स लगता है या नहीं? क्या कहता है कानून

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Wedding Gifts Tax: शादी के मौके पर मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, चाहे वो कैश हो या गोल्ड लेकिन शादी के अलावा मिले 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट टैक्स योग्य माने जाते हैं। इनकम टैक्स फाइल करते वक्त गिफ्ट की जानकारी देना जरूरी है।

Wedding Gifts tax rule: शादी का मौसम शुरू होते ही देशभर में खुशियों और तैयारियों का माहौल बन जाता है। रोशनी, संगीत और मेहमानों के बीच एक चीज़ जो हर भारतीय शादी में खास होती है, वो हैं गिफ्ट या शगुन के रूप में दिए गए पैसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ सकता है? आइए जानते हैं कानून क्या कहता है।

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट किसी नॉन-रिलेटिव से लेता है, तो उस पर टैक्स देना होता है। यह गिफ्ट कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर या प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है।

शादी के दिन मिले गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होते, चाहे वो रिश्तेदारों से मिले हों या दोस्तों और परिचितों से। इसका मतलब है कि अगर आपकी शादी में लाखों रुपये कैश, सोना या कीमती तोहफे मिले हैं, तो उन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री?

रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी, ससुराल पक्ष या सीधे पूर्वज/वंशज। शादी के मौके पर मिले गिफ्ट, फिर वो किसी से भी क्यों न मिले हों। इन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता।

कब देना होगा टैक्स?

अगर यही गिफ्ट शादी के अलावा किसी और मौके, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी पार्टी में मिले हैं और उनकी कुल वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ के तहत टैक्स योग्य माने जाएंगे।

ITR में क्या करना जरूरी है

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शादी के गिफ्ट भले टैक्स फ्री हों लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में उनकी वैल्यू का जिक्र करना जरूरी है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बाद में इनकम टैक्स नोटिस आने की संभावना खत्म हो जाती है।

अगर शादी के मौके पर लाखों रुपये के गिफ्ट मिले हैं, तो फिक्र की जरूरत नहीं, ये पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। बस ध्यान रखें, यही नियम बर्थडे या एनिवर्सरी पर नहीं लागू होता। शादी का गिफ्ट है तो चैन की नींद सो जाइए, टैक्स को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं।

(प्रियंका कुमारी)

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