Aadhaar-PAN लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक: 31 दिसंबर से पहले कैसे ठीक करें गलत डिटेल्स, नोट करें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Aadhaar-PAN linking process: जानें कैसे आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।
Aadhaar-PAN linking process: अगर आपका आधार और पैन अब तक लिंक नहीं हुआ और वजह गलत डिटेल्स या जानकारी में किसी तरह का मिसमैच है, तो अभी राहत की बात है। सरकार ने आधार-पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस डेडलाइन के बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनऑपरेटिव हो सकता, जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ प्रभावित हो सकती।
यह नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उन टैक्सपेयर्स के लिए लागू किया है, जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर जारी हुआ था। ऐसे सभी लोगों को अब आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर अपडेट कराना जरूरी।
अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
इनऑपरेटिव पैन सिर्फ एक तकनीकी स्थिति नहीं है, बल्कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका टैक्स रिफंड अटक सकता और बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन जैसी सेवाओं के लिए केवायसी फेल हो सकती। इतना ही नहीं, टीडीएस और टीसीएस की दरें भी ज्यादा लग सकती हैं। सैलरी क्रेडिट, एसआईपी की ऑटो-डेबिट जैसी रोजमर्रा की चीजें भी अटक सकती।
आधार और पैन में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या जेंडर का अलग होना सबसे बड़ी रुकावट बनता है। कई बार सिर्फ मिडिल नेम न होने या एक अक्षर के फर्क से भी लिंकिंग फेल हो जाती।
मिसमैच से कैसे बचें?
लिंक करने से पहले आधार और पैन दोनों की डिटेल्स ध्यान से जांच लें। अगर आधार में गलती है तो यूआईडीएआई पोर्टल पर ऑनलाइन नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट की जा सकती है। पैन में सुधार के लिए Protean (NSDL) या UTIITSL के जरिए करेक्शन रिक्वेस्ट डालनी होगी।
आधार-पैन ऑनलाइन आप कैसे लिंक कर सकते
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
लिंक आधार विकल्प को चुनें
पैन और आधार नंबर डालें
आधार से जुड़े मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करें
और स्टेटस चेक कर लें।
ऑफलाइन कैसे आप आधार-पैन लिंक कर सकते
एसएमएस: UIDPAN <स्पेस> 12-डिजिट का आधार <स्पेस> 10-डिजिट का पैन 567678 या 56161 जैसे शॉर्टकोड पर भेजें।
पैन सर्विस सेंटर: मदद के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी के साथ अपने पास के प्रोटीन (NSDL) या UTIITSL ऑफिस जाएं। थोड़ी फीस लग सकती।
प्रोसेस होने के बाद, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं- जो लिंक्ड, पेंडिंग, या नॉट लिंक्ड दिखेगा। हालांकि, अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाते हैं, तो इनएक्टिव पैन होने के अलावा आपको पेनल्टी भी देनी होगी।
डेडलाइन चूकी तो जुर्माना तय
31 दिसंबर 2025 के बाद अगर पैन लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से वह अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएगा। दोबारा एक्टिव कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। फीस भरते ही कुछ दिनों में लिंकिंग पूरी हो जाती है।
(प्रियंका कुमारी)
