Vehicle Sell: गाड़ी बेचते वक्त छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, जानिए किन बातों का रखना होता है ख्याल

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कार बेचने से पहले ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें।

Vehicle Sell: गाड़ी बेचना अब आम हो चुका है, हालांकि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ी सी भी लापरवाही भविष्य में परेशानी पैदा सकती है।

Vehicle Sell: आज के दौर में जब हर साल नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स से लैस गाड़ियां बाजार में आ रही हैं, तो पुरानी गाड़ी बेचकर नई खरीदना एक आम प्रक्रिया बन चुकी है। हालांकि गाड़ी बेचना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं। अगर जरूरी सावधानियां न बरती जाएं, तो आगे चलकर आपको कानूनी या आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

बहुत से लोग गाड़ी बेचते वक्त केवल कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की वैधता और वाहन की स्थिति जैसी कई बातें महत्वपूर्ण होती हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बता रहे हैं उन जरूरी बातों के बारे में जिनका ध्यान रखना हर वाहन विक्रेता के लिए ज़रूरी है।

इन बातों का रखें खास ख्याल

RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) ट्रांसफर जरूर कराएं

गाड़ी बेचते वक्त यह सबसे जरूरी काम होता है। अगर RC ट्रांसफर नहीं कराया गया तो गाड़ी से जुड़ा कोई भी जुर्माना, दुर्घटना या अपराध आपके नाम पर आ सकता है। नया मालिक फॉर्म 29 और 30 के जरिए RTO में गाड़ी का नाम ट्रांसफर कराए, इसकी पुष्टि जरूर करें।

बीमा पॉलिसी ट्रांसफर कराएं

गाड़ी के साथ बीमा पॉलिसी का ट्रांसफर भी जरूरी होता है। यदि बीमा पुराने मालिक के नाम पर रह गया और बाद में गाड़ी से कोई दुर्घटना होती है, तो बीमा क्लेम में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को सूचित कर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कराएं।

नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लें

अगर आपकी गाड़ी पर लोन चल रहा है, तो उसे बेचने से पहले बैंक से NOC जरूर लें। बिना NOC के गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी और RTO में रजिस्ट्रेशन भी रोका जा सकता है।

पेमेंट का रिकॉर्ड रखें

गाड़ी की बिक्री का लेन-देन हमेशा लिखित रूप में करें और बैंक ट्रांसफर या चेक से भुगतान लें। इससे भविष्य में कोई विवाद होने पर आपके पास पुख्ता सबूत रहेगा।

गाड़ी का मेंटेनेंस रिकॉर्ड साझा करें

अगर आपने गाड़ी की नियमित सर्विसिंग कराई है तो उसके रिकॉर्ड नए मालिक को देना पारदर्शिता दर्शाता है और गाड़ी की अच्छी कीमत पाने में मदद करता है।

डिलीवरी नोट बनवाएं

गाड़ी डिलीवर करते वक्त डिलीवरी नोट ज़रूर बनवाएं जिसमें गाड़ी देने की तारीख, समय और शर्तें स्पष्ट हों। यह दस्तावेज़ आपको किसी भी कानूनी झंझट से बचा सकता है।

फास्टैग और टोल अकाउंट डीएक्टिवेट करें

गाड़ी बेचने से पहले उस पर लगा FASTag बंद कराएं या अकाउंट ट्रांसफर करें, ताकि बाद में होने वाले टोल कटौती आपके अकाउंट से न हो।

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