Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 5 दस्तावेज़ हैं ज़रूरी! जानिए अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस

Driving License making Process
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया। 

Driving License: वयस्क होने के बाद वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होता है। लर्निंग के बाद पक्का लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ दस्तावेज आवश्यक होते हैं।

Driving License: गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना न सिर्फ अपराध की श्रेणी में आता है, बल्कि खुद और दूसरों की सुरक्षा से भी एक तरह का खिलवाड़ होता है। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो कुछ दस्तावेज होना बेहद जरूरी हैं, इनके बिना आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा।

आप अगर नहीं जानते कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है तो चिंता न करें। हम आपको बताएंगे कि लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और RTO टेस्ट से जुड़ी जरूरी बातें क्या हैं। अगर आप यह स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो करेंगे, तो बिना किसी झंझट के ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा।

किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, जिनकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी जरूरी होती है:

पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड

एड्रेस प्रूफ: वोटर ID, बिजली का बिल या राशन कार्ड

जन्मतिथि प्रमाण: 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र

फोटो और सिग्नेचर: पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर

लर्नर लाइसेंस (यदि पहले से हो): स्कैन कॉपी जरूरी है

डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान रखें कि फ़ाइल का फॉर्मेट (JPG, PNG, PDF आदि) और साइज वेबसाइट की गाइडलाइंस के अनुसार हो। अगर कोई दस्तावेज अधूरा या गलत हो, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

वेबसाइट पर जाएं:

https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं और अपना राज्य चुनें।

नया लाइसेंस चुनें:

"Apply for New Driving License" ऑप्शन पर क्लिक करें।

फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें:

अपनी जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और टेस्ट स्लॉट बुक करें।

फीस का भुगतान करें:

फीस ऑनलाइन जमा करें और रसीद सेव करें।

RTO ऑफिस में टेस्ट दें:

तय तारीख पर RTO जाकर बायोमेट्रिक और कंप्यूटर टेस्ट दें।

लर्नर लाइसेंस प्राप्त करें:

टेस्ट पास करने पर लर्नर लाइसेंस मिल जाता है, जिसकी वैधता 6 महीने होती है।

पक्का लाइसेंस पाने के लिए आवेदन:

लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इस बात का ध्यान रखें कि अगर 6 महीने के भीतर पक्का लाइसेंस नहीं बनवाया गया, तो प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होती है। इससे बचने के लिए समय सीमा के भीतर ही पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आवश्यक है।

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