आप का फोन नंबर आधार से अगर होता है डी-लिंक, तो बंद हो सकती हैं सर्विस, जानें नए नियम
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर एक बड़े फैसले का ऐलान किया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को अपने फैसले में कहा था कि मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए अब आधार की अनिवार्यता जरूरी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर एक बड़े फैसले का ऐलान किया था। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को अपने फैसले में कहा था कि मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए अब आधार की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। इसके बाद से कई टेलीकॉम यूजर्र अपने मोबाइल नंबर से लिंक किए आधार को अन-लिंक कर रहे हैं।
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अगर यूजर्स आधार को अपने मोबाइल से डी-लिंक करते हैं, तो उन्हें एक बार फिर से KYC प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। अगर यूजर्स ने ऐसा नहीं किया तो उनका फोन नंबर बंद हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स से आधार की मांग नहीं कर सकते है। लेकिन, टेलिकॉम कंपनियां यूजर्स से आधार की मांग सिर्फ डी-लिंक करने के लिए कर सकती है। ऐसे में यूजर्स को आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य आईडी प्रूफ टेलीकॉम कंपनियों के पास जमा करवाना होगा।
इसके साथ ही सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आधार डी-लिंक करने के एक्शन प्लान को सबमिट करना होगा। इसके साथ ही आने वाले 15 दिनों में टेलीकॉम कंपनियों को एक्शन प्लान सबमिट करना होगा।
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बता दें कि UIDAI के अनुसार, सभी टेलीकॉम कंपनियों को 15 अक्टूबर से पहले अपने एक्शन प्लान को जमा करवाना होगा। इसके साथ ही सभी कंपनियों को अपने यूजर्स को आधार डी-लिंक के लिए नोटिफिकेशन जारी करनी होगी और यूजर्स को 6 महीने के अंदर अपने नंबर के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा।
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