खुशखबरी: Airtel फिर से कर सकेगा आधार द्वारा ग्राहकों का सत्यापन, होगीं ये शर्तें

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने भारती एयरटेल को अपने मोबाइल ग्राहकों का सत्यापन आधार के जरिये करने के अधिकार को बहाल कर दिया है। हालांकिकंपनी को यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है।
हालांकि मामले से जुड़े सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि UIDAI ने Airtel पेमेंट बैंक को E-KYC के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा बहाल नहीं की है। दिसंबर में Airtel का आधार का इस्तेमाल करने के बाद प्राधिकरण ने उसे कुछ समय के लिए इस सुविधा के इस्तेमाल की छूट दे रखी थी।
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Airtel को आधार कानून के अनुपालन को लेकर तिमाही रिपोर्ट देनी होगी तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। UIDAI ने यह पाया कि कंपनी ‘महत्वपूर्ण बातों' का अनुपालनकर रही और प्राधिकरण को लगातार अद्यतन जानकारीदेने की पेशकश की।
इसके बाद उक्त निर्णय किया गया। दूरसंचार कंपनी Airtel तथा Airtel पेमेंट बैंक पिछले साल UIDAI के निशाने पर आए। सुनील भारती की अगुवाई वाली कंपनी ने अपने बहुत से मोबाइल ग्राहकों की मंजूरी के बिना ही समूह के भुगतान बैंक में उनके खाते खोल दिए और इन खातों में करोड़ों रुपए की एलपीजी सब्सिडी जमा करवा दी गई।
सरकार और UIDAI ने दिसंबर में इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी को अपने मोबाइल ग्राहकों के सत्यापन तथा पेमेंट बैंक के ग्राहकों के E-KYC के लिए आधार आधारित पर रोक लगा दी थी।
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बाद में Airtel को कुछ शर्तों के साथ निश्चित अवधि के लिये अपने मोबाइल ग्राहकों के फिर से सत्यापन के लिये आधार के उपयोग को मंजूरी दे दी। इस ताजा कदम से UIDAI ने भारती एयरटेल के E-KYC लाइसेंस बहाल कर दिया है।
ये चीजें ऐसे समय हुई हैं जब बैंक खातों तथा मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की समयसीमा पहले ही अनिश्चितकाल के लिये बढ़ा दी गयी हैं। यह तब तक के लिए बढ़ाया गया जबतक पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले में फैसला नहीं सुनाती।
(भाषा- इनपुट)
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