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TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए MNP प्रोसेस किया आसान, जानें नया नियम

TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने भारत के टेलीकॉम यूजर्स के लिए MNP यानी (Mobile Number Portability) के प्रोसेस में बड़ा अपडेट किया है।

TRAI ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए MNP प्रोसेस किया आसान, जानें नया नियम
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TRAI (Telecom Regulatory Authority of India)

TRAI (Telecom Regulatory Authority of India)ने भारत के टेलीकॉम यूजर्स के लिए MNP यानी (Mobile Number Portability) के प्रोसेस में बड़ा अपडेट किया है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इससे यूजर्स (Telecom Users) को बहुत फायदा हो सकता है।

वहीं पिछले महीने से ही MNP यानी (Mobile Number Portability) के तरीके में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही थी। TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) के बड़े बदलाव के बाद MNP यानी (Mobile Number Portability) का प्रोसेस आसान हो गया है। आइए जानते है इसके बारे में....

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TRAI (Telecom Regulatory Authority of India)

TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) के नए नियम के अनुसार, अब यूजर्स (Telecom Users) सिर्फ दो ही दिन में प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। साथ ही यूजर्स (Telecom Users) को ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

अगर यूजर्स (Telecom Users) किसी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को चुनना चाहते है, तो इसके लिए उन्हें दो दिन का समय मिलेगा। दूसरी ओर अगर यूजर्स (Telecom Users) दूसरे सर्कल में स्वीच करते है, तो उन्हें 4 दिन की समय मिलेगा।

TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने टेलिकॉम्यूनिकेशन मोबाइल नंबर प्रोटेबिलिटी रेग्यूलेशन 2018 के नाम से इस नियम को पेश किया है।

इस नियम के अनुसार, MNP यानी (Mobile Number Portability) के प्रोसेस को आसान बना दिया है और इसके साथ ही यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) के कोड के समय को 15 दिन से कम करके 4 दिन की कर दी है।

लेकिन यह नियम जम्मू कश्मीर, असम और नार्थ ईस्ट सर्किल्स के यूजर्स के लिए नहीं है।

नए नियम के अनुसार, MNP यानी (Mobile Number Portability) की रिक्वेस्ट को कैंसल किया करना आसान कर दिया है। यूजर्स (Telecom Users) एक एसएमएस के जरिए सर्विस को बंद कर सकते है।

इस नियम के तहत अगर टेलीकॉम कंपनी (Telecom Companies) तय समय में नंबर पोर्ट नहीं करते है, तो उन पर जुर्माना लग सकता है।

जुर्माना प्रावधान (Penalty provision)

नए नियम के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) के तय समय के अंदर अगर MNP यानी (Mobile Number Portability) नहीं करते है, तो उनपर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

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इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को 24 घंटों के अंदर MNP यानी (Mobile Number Portability) की प्रक्रिया को शुरू करना होगा।

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