RBI की बैंको को हिदायत, बिटक्वॉइन जैसी आभासी मुद्रा में न करें लेन-देन

RBI की बैंको को हिदायत, बिटक्वॉइन जैसी आभासी मुद्रा में न करें लेन-देन
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रिजर्व बैंक ने बैंक समेत सभी नियमित इकाइयों से बिटकाइन जैसी आभासी मुद्रा में लेन- देन करने वाली कंपनियों को सेवा नहीं देने को कहा।

रिजर्व बैंक ने बैंक समेत सभी नियमित इकाइयों से बिटकाइन जैसी आभासी मुद्रा में लेन- देन करने वाली कंपनियों को सेवा नहीं देने को गुरुवार को कहा, ग्राहकों के हितों की रक्षा तथा मनी लांड्रिंग पर लगाम लगाने के इरादे से यह निर्देश दिया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 की अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद आरबीआई ने वैसे यह भी कहा कि आभासी मुद्रा समेत नए-नए प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों से वित्तीय प्रणाली की दक्षता में सुधार होगा तथा वह अधिक समावेशी होगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘हालांकि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो संपत्ति कही जाने वाली आभासी मुद्रा के चलन से उपभोक्ताओं के हितों के सरंक्षण, बाजार में निष्पक्षता और मनी लांड्रिंग समेत अन्य बातों को लेकर चिंता बढ़ी है।’

रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने आभासी मुद्रा का उपयोग करने वालों, उसे रखने वालों तथा व्यापारियों को इससे संबद्ध जोखिम के संदर्भ में बार- बार आगाह किया है।

मालूम हो कि पिछले साल बिटक्वॉइन जैसी आभासी मुद्रा में लेन-देन में धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बिटक्वॉइन जैसी आभासी मुद्रा के चलन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था।

(भाषा- इनपुट)

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