कॉल ड्रॉप से परेशान पीएम नरेंद्र मोदी, TRAI से की शिकायत, आज से होगा नया नियम लागू
देश के लोगों को खराब सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता था, इस परेशानी के खातमे के लिए सरकार 1 अक्टूबर यानी आज से लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। कॉल ड्रॉप की परेशानी से निपटने के लिए तीन साल में तीन बार कानून में बदलाव किए गए थे, लेकिन फिर भी यह समस्या खत्म होती नजर नहीं आ रही है।

देश के लोगों को खराब सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ता था, इस परेशानी के खातमे के लिए सरकार 1 अक्टूबर यानी आज से लोगों को बड़ी राहत देने वाली है।
कॉल ड्रॉप की परेशानी से निपटने के लिए तीन साल में तीन बार कानून में बदलाव किए गए थे, लेकिन फिर भी यह समस्या खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अब टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 1 अक्टूबर यानी आज से एक नया कानून जारी करने जा रही है, जिसके तहत खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा।
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एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से आवास तक पहुंचने के दौरान कॉल ड्रॉप की परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से खुद प्रधान मंत्री ने इस समस्या की शिकायत की थी।
एक अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था कि कैसे लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉल ड्रॉप की परेशानी का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली के लोग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगातार कॉल करने की कोशिश करते है, लेकिन कॉल नहीं कर पाते है और देखते देखते कॉल ड्रॉप देश की समस्या बन चुकी है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री की कॉल ड्रॉप की शिकायत के बाद ट्राई ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में टेलीकॉम कंपनियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद ट्राई ने कहा हैं कि बात करते-करते नेटवर्क गायब होना साथ ही बातचीत के दौरान आवाज सुनाई न देना, आवाज अटकना या नेटवर्क कम होने जैसी परेशानी को भी कॉल ड्रॉप में शामिल किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन से पूछा हैं कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर से कितना जुर्माना वसूला गया है। प्रधान मंत्री के सवाल का जवाब देते हुए सुंदराजन ने कहा है कि अगर तीन बार कॉल ड्रॉप पर होने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 1 रुपये चार्ज करने की योजना लागू नहीं हो पाई है।
उन्होंने आगे कहा है कि खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माने के संबंध में मंत्रालय ने कोई अधिकारिक जानकारी नहीं सांझा की है।
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बता दें कि बीते दो सालों में कॉल ड्रॉप पर जो भी सख्त कानून बनाए गए हैं, उसके तहत अब तक एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही इन दो सालों में लोगों को कॉल ड्रॉप की समस्या करना पड़ा है।
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