नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, PF की निकासी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, आप भी जानें

नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, PF की निकासी के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, आप भी जानें
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श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने पीएफ अकाउंट (PF Account) से पैसा निकालने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब खाताधारक ऑफलाइन प्रक्रिया से पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

नौकरी करने वालों के लिए पीएफ अकाउंट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पीएफ अकाउंट के नियम बड़ा बदलाव हुआ है और इसकी सीधा असर नौकरी पैसा करने वालों पर पड़ा है। नियम के अनुसार, अब लोग ऑफलाइन तरीके से पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

वहीं, ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए मैन्युअली पैसा निकालने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। चलिए जानते हैं पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के नए नियम के बार में.....

पीएफ के नियम में हुआ बड़ा बदलाव

ईपीएफओ ने पीएफ से पैसा निकालने के नियम बड़ा बदलाव नहीं किया है। नए नियम के तहत अब लोग पीएफ से ऑफलाइन तरीके से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसके अलावा लोग ईपीएफओ के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को यूएन से लिंक करवा सकते हैं। लेकिन लोग प्रोविडेंट फंड को ऑफलाइन क्लेम नहीं कर सकते हैं। वहीं, लोग इसके लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

भविष्य निधि संगठन ने आधार लिंक पीएफ अकाउंट से ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत पैसा नहीं निकाल सकेंगे। नए नियम के मुताबिक जिनका आधार पीएफ से लिंक है, वे लोग ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। वहीं, ईपीएफओ ने यह बदलाव लोगों के हित को ध्यान में रखकर लिया है।

ईपीएफओ ने ऑनलाइन पैसा निकालने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बड़ा ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों का आधार नंबर यूएन से लिंक है, वे बेमतलब फील्ड ऑफिस में बोझ ना बढ़ाएं।

वहीं, ऑफलाइन का तरीका क्लेम की प्रक्रिया में समय खराब करता है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कंपनियां ऑफलाइन क्लेम को नहीं लेंगी और अब ये कंपनियां ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है।

आपको बता दें कि सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए पीएफ दर में किसी भी तरह की कटौती नहीं की है। वहीं, श्रम मंत्रालय ने पीएफ की दर को कम करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं, वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को पीएफ की दर में 8.65 प्रतिशत करने को कहा है।

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