Govt Notification: अब अपने व्हीकल और ड्राइविंग लाइसेंस को आधार मोबाइल नंबर से करना होगा अपडेट

Vehicles and Driving Licenses Now Update With Aadhaar: सरकार गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने उन्हें ओनर के मोबाइल नंबर से भी जुड़वा रही है। इसका फायदा ये होता है कि गाड़ी से जुड़ी जरूरी जानकारी सीधे गाड़ी के ओनर तक पहुंच जाती है। साथ ही, किसी तरह की कार्रवाई के दौरान भी गाड़ी से जुड़ी डिटेल आप तक पहुंच जाती है। ऐसे में आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) ने सभी व्हीकल ओनर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो अपने रजिस्टर्ड व्हीकल का आधार प्रमाणीकरण भी करें। इसके लिए उन्हें आधार से लिंक फोन नंबर को अपडेट करना होगा। यदि आधार से जुड़ा फोन नंबर पहले से अपडेट है तब आपको इस प्रकिया को करने की जरूरत नहीं है।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रकिया
सबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
यहां "Update Mobile Number via Aadhaar" को सिलेक्ट करना होगा
अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस या इंजन नंबर दर्ज करें
मोबाइल आधार OTP का उपयोग करके प्रमाणीकरण करें
कन्फर्म करके इसे अपडेट करें, प्रकिया पूरी हो जाएगी
एडवाइजरी की पूरी डिटेल
MoRTH की नई एडवाइजरी के मुताबिक, सभी ड्राइविंग लाइसेंस (DL) धारकों और रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर्स से अपने मोबाइल नंबर तुरंत लिंक या अपडेट करने का आग्रह किया गया है। बेहतर संचार और परिवहन संबंधी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार, रजिस्टर्ड व्हीकल को उनके मोबाइल नंबर्स से लिंक करना और साथ ही उनके आधार नंबरों से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। किसी भी परिवहन या ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक होगा।
ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की
मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का विवरण जोड़ने या अपडेट करने के लिए आधिकारिक वाहन और सारथी पोर्टल पर जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा, "इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जानकारी पूरी, सटीक और अप टू डेट है। पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।" राज्य परिवहन विभाग भी DL धारकों और वाहन मालिकों को अलर्ट भेज रहे हैं और उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करने की याद दिला रहे हैं। केंद्र और राज्य परिवहन विभाग, दोनों ही उन लोगों के लिए अभियान चला रहे हैं जो जुर्माना भरने से बचने के लिए फोन नंबर और पता बदलते हैं।
(मंजू कुमारी)
