New Rule: 15 नवंबर से बदलेंगे टोल टैक्स के नियम, FASTag के बिना नहीं देना होगा दोगुना शुल्क

New Fastag rule will implements by 15 November 2025 details
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 यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

फास्टैग के 15 नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम से यात्रा और भी आसान और तेज़ हो जाएगी। यात्रियों के जेब पर भी टोल टैक्स का भार कम होगा।

New Rule: अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं और अभी तक अपने वाहन में FASTag नहीं लगवाया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब बिना FASTag वाले वाहनों को हर बार दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू किया जाएगा।

नया नियम क्या कहता है?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। इसके तहत अब अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है, तो भी उसे हर बार दो गुना टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते कि वह भुगतान डिजिटल माध्यम यानी UPI से करे।

अब तक जो यात्री बिना FASTag के टोल प्लाजा पर पहुंचते थे, उन्हें भुगतान के तरीके की परवाह किए बिना दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता था। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद अब इस नियम में राहत दी गई है।

कैसे बदलेगा भुगतान का तरीका

सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए यह नया प्रावधान लागू किया है। नए नियमों के अनुसार:

अगर बिना FASTag वाला वाहन UPI से भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल टैक्स ही देना होगा।

लेकिन अगर वह कैश से भुगतान करता है, तो पुराने नियम के तहत दोगुना टोल टैक्स देना होगा।

एक उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी टोल प्लाजा पर सामान्य शुल्क ₹100 है।

पहले: बिना FASTag होने पर ₹200 वसूले जाते थे, चाहे भुगतान UPI से हो या कैश से।

अब (15 नवंबर 2025 से):

UPI भुगतान पर ₹125 ही देने होंगे।

कैश भुगतान पर ₹200 ही देने होंगे।

सरकार का कहना है कि इस कदम से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों में भी कमी आएगी।

FASTag सालाना पास की सुविधा

सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए FASTag सालाना पास भी शुरू किया है। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं।

यह पास केवल निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए उपलब्ध है।

सालाना पास की कीमत ₹3,000 रखी गई है।

यह पास एक साल तक या 200 बार टोल पार करने तक मान्य होगा।

नए नियम के बाद बिना FASTag वाले वाहन चालकों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि पूरी छूट नहीं मिलेगी, लेकिन UPI से भुगतान कर वे 1.25 गुना शुल्क देकर दोगुने टोल से बच सकते हैं। सरकार का लक्ष्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक भुगतान विकल्प देना है।

(मंजू कुमारी)

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