Luxury Cars GST: नए स्लैब के बाद कितने में मिलेगी मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी कंपनियों की कार; देखें प्राइस लिस्ट

नए GST के बाद लग्जरी कारों की कीमतें
GST on luxury cars Mercedes, BMW, Audi: सरकार ने छोटी कारों पर GST को घटाया है। वहीं, अब लग्जरी कारों को खरीदना भी बेहद आसान हो गया है। दरअसल, एक तरफ जहां सरकार ने छोटी कारों पर 28% से GST को घटाकर 18% कर दिया है। तो लग्जरी कारों पर भी GST अब 50% की जगह 40% हो गया है। ऐसे में देश के अंदर लग्जरी कारों को खरीदना भी आसान हो गया है। दरअसल, सरकार ने GST 2.0 का एलान किया है। जिसका फायदा देश के 1.4 अरब ग्राहकों को मिलेगा। सरकार ने GST 2.0 में अब सिर्फ दो स्लैब को शामिल किया है। वहीं, 400 से ज्यादा आइटम की कीमतों में चेंजेस किया है।

ये एक्सपेक्टेड कीमतें इन कारों को 40% GST स्लैब में डालने के बाद 10% की कमी के हिसाब से कैलकुलेशन के आधार पर की गई है। ये सभी एक्सपेक्टेड कीमते हैं, जो कारों की एक्स-शोरूम कीमतों के बेस्ड हैं। इनकी सटीक कीमतों को जानने के लिए आप डीलर्स से संपर्क कर सकते हैं।
50% की जगह अब 40% टैक्स लगेगा
मोदी सरकार के इस नए टैक्स स्लैब GST 2.0 आने से महंगी और लग्जरी कारों को खरीदना आसान हो जाएगा। दरअसल, लग्जरी कारों पर पहले जो 20 से 22% सेस लिया जाता था, उसे हटा दिया गया है। खास बात ये है कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी जैसे लग्जरी कार ब्रांडों की प्रीमियम कारों के खरीदार कुल 50% तक टैक्स देते थे। ऐसे में नया GST स्लैब आने से अब इन व्हीकल पर सिर्फ 40% टैक्स लगेगा। यानी जो ग्राहक लग्जरी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं उन्हें भी 10% टैक्स का फायदा मिलने वाला है।
छोटी कारोंपर 18% की टैक्स लगेगा
सराकर के GST 2.0 के मुताबिक, अब पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर 18% टैक्स देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए कंडीशन ये है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम क्षमता वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा नहीं हो। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा। ये छूट सिर्फ 1500cc इंजन तक क्षमता वाले और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही दी जाएगी।
(मंजू कुमारी)
