Early GST Rollout: डीलर और ग्राहक के लिए जल्द लागू हो नया GST स्ट्रक्चर, FADA ने की सरकार से अपील

डीलर और ग्राहक के लिए जल्द लागू हो नया GST स्ट्रक्चर, FADA ने की सरकार से अपील
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ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से नए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) स्ट्रक्चर को जल्द लागू करने का आग्रह किया है।

FADA seeks early GST rollout to protect festive auto sales: ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने सरकार से नए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) स्ट्रक्चर को जल्द लागू करने का आग्रह किया है। साथ ही, इस बात पर जोर दिया है कि GST की अनिश्चितता फेस्टिव सीजन की बिक्री को प्रभावित कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 3 से 4 सितंबर को बैठक होने वाली है, जिसमें टू-स्लैब टैक्सेसन सिस्टम अपनाने पर निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में 28% और उपकर की दर से टैक्स लगाने वाले ऑटोमोबाइल, नई व्यवस्था के तहत 18% के निचले स्लैब में जा सकते हैं, जिसके कारण ग्राहक खरीदारी में देरी कर रहे हैं।

ग्राहक कार खरीदी फिलहाल टाल रहे

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे एक पत्र में FADA ने कहा कि इस घोषणा ने डीलर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है, जो ओणम, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दीवाली से पहले स्टॉक जमा कर रहे हैं। FADA ने चेतावनी देते हुए कहा, "ग्राहक अपनी खरीदारी टाल रहे हैं और डीलर्स से नई टैक्स के बारे में स्पष्ट रूप से पूछ रहे हैं। इससे फेस्टिव सीजन को सेल्स खराब होने का खतरा भी पैदा हो गया है, क्योंकि बड़ी डिमांड केवल दीवाली के दौरान ही देखने को मिलेगी।

फेस्टिवल सीजन से पहले हो समाधान

इंडस्ट्री निकाय ने अनुरोध किया कि GST परिषद की बैठक पहले से आयोजित की जाए ताकि फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही युक्तिकरण उपायों को लागू किया जा सके। इसने डीलर्स के वित्तपोषण पर दबाव कम करने के लिए बैंकों और NBFCs को किश्त अवधि 30 से 45 दिनों तक बढ़ाने के निर्देश भी मांगे। FADA ने उपकर हटने के बाद संचित उपकर क्रेडिट के उपयोग पर भी स्पष्टता मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सुधारों का समर्थन करते हुए, FADA ने त्योहारी सीजन के दौरान सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने और डिमांड की रक्षा के लिए अल्पकालिक चिंताओं का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अभी 28% का हाइएस्ट टैक्स लग रहा

वर्तमान में GST चार स्लैबों में विभाजित है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल हैं। जिसमें ऑटोमोबाइल पर 28% की हाइएस्ट दर से टैक्स लगता है। साथ ही, 1% से 22% तक का क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है। इंजन के आकार और व्हीकल की लंबाई के आधार पर कारों पर कुल टैक्स का बोझ छोटे पेट्रोल मॉडल के लिए 29% से लेकर SUV के लिए 50% तक होता है। इसके विपरीत, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% GST दर लागू होती है। FADA भारत भर में लगभग 30,000 डीलरशिप ऑपरेट करने वाले 15,000 से अधिक डीलर प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करता है।

(मंजू कुमारी)

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