New Rules: नए साल का नया नियम, अब टू-व्हीलर खरीदने पर साथ मिलेंगे 2 BIS हेलमेट

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 टू-व्हीलर खरीदने पर साथ मिलेंगे 2 BIS हेलमेट

अब निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुरूप सेफ्टी हेडगियर उपलब्ध कराना होगा। इससे देश में दोपहिया वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

New Rules: भारत में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 से देश में बेचे जाने वाले हर नए दोपहिया वाहन—चाहे वह किसी भी इंजन साइज या कैटेगरी का हो—में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और BIS-प्रमाणित दो हेलमेट अनिवार्य कर दिए गए हैं। यह नियम मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों पर समान रूप से लागू होगा।

अब 2 हेलमेट देना जरूरी

नए नियम के तहत दोपहिया वाहन बेचते समय डीलर को एक हेलमेट सवार के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले यात्री (पिलियन) के लिए देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138 के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाहन बेचते समय निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुरूप सेफ्टी हेडगियर उपलब्ध कराना होगा।

सड़क हादसों में मौतों को रोकने की कोशिश

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में दोपहिया वाहनों से जुड़ी 63,115 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 25,228 लोगों की मौत हुई। वहीं 2021 में 52,416 दुर्घटनाओं में 22,786 लोगों की जान गई। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि हेलमेट और ABS जैसे सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना कितना जरूरी है।

हेलमेट इंडस्ट्री ने किया समर्थन

हेलमेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और स्टीलबर्ड हेलमेट के एमडी राजीव कपूर ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हर दोपहिया खरीदार को दो हेलमेट देना एक बेहद जरूरी कदम है, जो न सिर्फ हेलमेट पहनने के महत्व को दर्शाता है बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों में मौजूद बड़ी कमी को भी दूर करता है।

नकली हेलमेट पर लगेगी रोक

उन्होंने यह भी चिंता जताई कि बाजार में सस्ते और नकली हेलमेट बेचे जाते हैं, जिन्हें गलत तरीके से ISI-प्रमाणित बताया जाता है। नए नियम के तहत सभी हेलमेट BIS-प्रमाणित होंगे और जब इन्हें सीधे OEM (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा सप्लाई किया जाएगा, तो उनकी प्रामाणिकता और राइडर की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगी।

(मंजू कुमारी)

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