HSRP News: आपके व्हीकल में लगी है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट? नहीं तो भुगतना होगा खामियाजा

HSRP News: केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) प्लेट लगाई जाना अनिवार्य किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को नंबर प्लेट लगाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिससे वाहन पोर्टल में डाटा अपडेट करने के काम में तेजी लाई जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने सभी पंजीकृत वाहनों में अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है।
3 माह में पूरा हो नम्बर प्लेट बदलने का काम
- परिवहन विभाग ने एचएसआरपी प्लेट बदलने का कार्य आगामी 3 माह में पूरा करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारियों को दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जिले के समस्त डीलरों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाई जाए। जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं है उन्हें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, शुल्क देकर आरसी विवरण देखना संभव नहीं हो सकेगा।
- साथ ही वाहनों के स्वामित्व बदलने, हाइपोथिकेशन जोड़ना और हटाना, नवीन-डुप्लीकेट परमिट जारी करना, परमिट का हस्तांतरण और नवीनीकरण, कराधान प्राधिकार के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना और वाहन का पंजीयन निरस्तीकरण करना संभव नहीं हो सकेगा।
HSRP नहीं लगाने पर भुगतना होगा खामियाजा
निर्देश में कहा गया है कि वाहन की स्थाई-अस्थायी अनुज्ञाएं जारी करने, डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने, वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण करने के साथ ही वाहन पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सभी सुविधाएं मोटर मालिकों को नहीं मिल सकेंगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एचएसआरपी नंबर प्लेट होने से इन्फोर्समेंट के तहत लगाए गए कैमरे में दर्ज हो पायेंगी। इससे रोड सेफ्टी का भी पालन हो पायेगा। जिला परिवहन अधिकारियों को इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग के लिये भी कहा गया है।
(मंजू कुमारी)
